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Customs - Board's Instructions17.05.2023

E-waste (Management) Rules 2022 - regarding release of imported consignments of producers of 85 EEEs items (ITEW 17 to ITEW 27, CEEW 6 to CEEW 19, LSEEW 1 to LSEEW 34, EETW 1 to EETW 8, TLSEW 1 to TLSEW6, MDW 1 to MDW 10 and LIW1 to LIW 2).

Document Text

Instruction No. 16/2023 F. No. 401/03/2023-Cus-III Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Indirect Taxes & Customs) To All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners (Customs/Customs (Preventive) / Customs & Central Tax) All Principal Commissioners / Commissioners (Customs / Customs (Preventive) All Pr. Director Generals /Director Generals under CBIC Room No 229-A, North Block, New Delhi Dated 17th May, 2023 Madam/Sir, Subject: E-waste (Management) Rules 2022 - regarding release of imported consignments of producers of 85 EEEs items (ITEW 17 to ITEW 27, CEEW 6 to CEEW 19, LSEEW 1 to LSEEW 34, EETW 1 to EETW 8, TLSEW 1 to TLSEW6, MDW 1 to MDW 10 and LIW1 to LIW 2) - reg. Reference is invited to the Board Instruction No. 1/2023-Customs dated 07.01.2023 with respect to the compliance required under E-Waste Management Rules, 2022 w.e.f. 01.04.2023 and related letters from Central Pollution Control Board (CPCB) vide File No. CP-22/25/2023-WM-III-HO-CPCB-HO dated 13.04.2023 and 09.05.2023 (copies enclosed). 2.1 Vide above-said letters, CPCB has informed of certain difficulties faced by producers (which includes importers) in registering on CPCB's EPR Portal (which is under up-gradation). 2.2 Hence, as an interim arrangement till 30.06.2023, CPCB has requested that Customs authorities release the import consignments of above said 85 EEE items (as given in schedule to E-Waste (Management) Rules, 2022), on submission of undertaking in the prescribed format (enclosed in letter dt. 13.04.2023) as follows: a. to submit the copy of online EPR Registration Certificate latest by 30.06.2023 b. that copy of the undertaking has already been mailed to CPCB's email-id (ewaste2.cpcb@gov.in) from the company authorised email id. 3. Further, CPCB has requested that the import consignments of producers of 21 EEEs item (ITEW1 to ITEW16 & CEEW1 to CEEW5) whose Extended Producers Responsibility Authorization (EPRA) issued under the E-Waste (Management) Rules, 2016 has expired may be released if they submit an acknowledgement from the CPCB’s EPR Portal that they have applied at the EPR Portal along with the copy of the EPRA whose validity is over. These arrangements should also be continued till 30.06.2023. 4. It is requested that concerned officers and Trade under your jurisdiction may be sensitized on the above communication and take appropriate action. 5. The difficulties, if any, in the implementation of this Instruction may be brought to the notice of the Board. 6. Hindi version follows. Encl: as above Yours faithfully, (Manish Kumar Choudhary) OSD (Cus.III) Email: manish.irs@gov.in Tele: 011 23094012 3130850/2023/Cus-IV Section File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) tr}- i-:E Ea:av:i^+r* 4I*;'z"sfr spcB ffirx Lifestyle For Environment q3o23lNDu swgtE6{ ,+dq uWUr ffii*ur qi:6 CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD qqiqqur, a< qe E6qrg qffi'.ry qareiq airrif €I"n.rt MINISTRY OT ENVIRONMENT TOREST & CLIMATE CHANGE GOVT OF INDIA File No.CP -2212512023-WM-l lI-HO-CPCB-HO 8-2901 6/Custom/2023ArVM-l I I Divisiorf 2 f+ 13-A4-2423 To The Joint Secretary Custom Central Board of Excise and Custom Department of Revenue Ministry of Finance North Block New Delhi 110001 Subiect E-Waste {Management} Rules, 2022- Regarding release of imported consignments of producers of 85 EEEs items (ITEW 17 to ITEW 27, CEEW 6 to CEEW 19, LSEEW 'l to LSEEW 34, EETW { to EETW 8, TLSEW T to TLSEW 6, MDW 1 to MDW 10 aNd LIW 1 tO Lrw2) Sir, The E-Waste (Management) Rules 2022, etfe*live from 1st April 2023 require Producers to register with CPCB on EPR Portal. The EPR Portal is under up gradation and is likely to be operationalized by 30th April 2023. ln view of this, lt is requested that imported consignments of producers of 85 EEE items (ITEW 17 to ITEW 27, CEEW 6 to CEEW 19, LSEEW 1 to LSEEW 34, EETW 1 to EETW 8, TLSEW 1 to TLSEW 6, MDW 1 to MDW 10 and LIW 1 to LIW 2) may be released after taking an undertaking as per the enclosed format from the Producers as defined in the aforesaid Rules (which includes lmporters) that they have submitted copy of the undertaking at the email id (ewaste2.cpcb@gov.in) and shall also submit the computerized and online generated EPR Registration Certificate from the concemed online portal of CPCB not later than one (1) month from the date of submission of the undertaking. Copy of the E-Waste (Management) Rules, 2022is attached for ready reference. This is issued with the approvalof the Competent Authority CPCB i Encl:As above Your's faithfully, Director & Divisional Head WM-lll Divlsion 1t2 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM tfievr s{T{' rr$ s€{ irrrr, ffi- ttoo32 83 3130850/2023/Cus-IV Section File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) To The Commi$sioner of Custom Custom House (Address) Date. 9ndg=ftakinq .for S=uP{nission gf copv of online EPR Reqistration {On Producer Campany Letter head) We, Mls hereby undertake to submit copy of online EPR Registration Certificate under E-Waste (Management) Rules, 2022 in respect of EEE item code(s) *-- (as applicable out of 85 EEE items) io Custom Authority wittiin namely one (1) month from date of submission of this undertaking. --....* We further submit that the copy of this undertaking has been submitted to Central Pollution Control Board (ewastee.cpcqOq ) through coitpany authorized e-maitid. {Name dnd Signature of the Authorized person} P rod u cer G o mpan y B31g^HT:: Producer Company lff No.-*- Producer Company Seal Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 2t2 84 3130850/2023/Cus-IV Section File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239987 CG-DL-E-02112022-239987 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 85 7268 GI/2022 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 2 नवम्बर, 2022 सा.का.जन. 801(ऄ).—प्रारूप जनयम, ऄथाात् इ-ऄपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2022 भारत सरकार द्वारा पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, धारा 3, ईप-धारा (i) ऄजधसूचना संख्या का.अ. 360 (प्र.), तारीख 19 मइ, 2022 में प्रकाजित दकये गये थे, जजसमें ईन सभी व्यजियों से जजनकी आनसे प्रभाजवत होने की संभावना है ईस तारीख से जजसको ईि ऄजधसूचना में ऄंतर्ववष्ट राजपत्र की प्रजतयां जनता को ईपलब्ध कराइ गइ थी, साठ ददनों की ऄवजध की समाजि से पूवा अपजियां और सुझाव मांगे गए थे; और ईि ऄजधसूचना वाले राजपत्र की प्रजतयां 19 मइ, 2022 को जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थीं; और ईि ऄवजध के भीतर ईि प्रारूप ऄजधसूचना के संबंध में जनता से प्राि अपजियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः जवचार कर जलया गया है; ऄतः ऄब केंद्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम 1986 के जनयम 5 के ईप-जनयम (3) के साथ परठत, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदि िजियों का प्रयोग करते हुए और इ-ऄपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2016 के ऄजधक्रमण में, ईन बातों के जसवाए ऄजधकांत करते हुए, जजन्हें ऐसे ऄजधक्रमण से पूवा दकया गया है या करने का लोप दकया गया हो, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथाात्ः- ऄध्याय 1 प्रस्ट्तावना 1. संजक्षि नाम और प्रारंभ। (1) आन जनयमों का संजक्षि नाम इ-ऄपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2022 है। (2) ये जनयम 1 ऄप्रैल, 2023 की तारीख से लागू होंगे। सं. 713] नइ ददल्ली, बुधवार, नवम् बर 2, 2022/कार्वतक 11, 1944 No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944 3130850/2023/Cus-IV Section 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 2. लागू होना - ये जनयम प्रत्येक जनमााता, आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण (इइइ) के जवजनमााता, ईत्पादक, ररफर्वबिर, भंजक और पुनः चक्राणकताा पर लागू होंगे, जो ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध इ-कचरे या जवद्युत (आलेजक्ट्रकल) और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जवजनमााण, जबक्री, ऄंतरण, खरीद, ररफर्वबिरससग, भंजक करके और पुनः चक्रण करने और प्रसंस्ट्करण में सजम्मजलत हैं, जजनमें ईनके घटक, ईपभोज्य, वस्ट्तुएँ, पार्टसा और पुजे सजम्मजलत हैं, जो ईत्पाद को संचाजलत करते हैं लेदकन जनम्नजलजखत पर लागू नहीं होंगे – (क) बैटरी ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयमों, 2022 के ऄधीन कवर की गइ ऄपजिष्ट बैटरी; (ख) प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयमों, 2016 के ऄधीन कवर की गइ प्लाजस्ट्टक की पैके सजग; (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईद्यम जवकास ऄजधजनयम, 2006 (2006 का 27) में यथा पररभाजित सूक्ष्म ईद्यम (सेवा क्षेत्र); और (घ) परमाणु उजाा ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 33) के ऄधीन और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄधीन और यथा कवर दकए गए रेजडयो-सदक्रय ऄपजिष्ट। 3. पररभािाएँ - (1) आन जनयमों में, जब तक दक संदभा से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, - (क) ‘ऄजधजनयम’ से पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) ऄजभप्रेत है; (ख) ‘बडे ईपभोिा’ से कोइ भी ऐसी आकाइ ऄजभप्रेत है जजसने जवजिष्ट जविीय विा में दकसी भी समय ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध कम-से-कम एक हजार जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों की आकाआयों का ईपयोग दकया है और आसमें इ-ररटेलर भी सजम्मजलत है; (ग) ‘कारबार’ से ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों का जवजनमााण, ईत्पादन, संयोजन (ऄसेंबसलग) और अयात तथा इ-कचरे का नवीनीकरण, पुनचाक्रण, जनपटान और पररिोधन ऄजभप्रेत है; (घ) (ङ) ‘घटक’ से ईप-संयोजन (ऄसेंबसलग) या संयोजन के ईन जहस्ट्सों एवं भागों में से एक ऄजभप्रेत है जजसमें सेएक जवजनर्वमत ईत्पाद बना है और जजसमें आसे समाजधत (ररज़ाल््ड) दकया जा सकता है और आसमें दकसी ऄन्य घटक के जलए ऄजतररि ईपस्ट्कर (एक्ट्सेसरी) या संयोजन सजम्मजलत है; ‘ईपभोज्य’ वस्ट्तु से एक ऐसी वस्ट्तु ऄजभप्रेत है, जो एक जवजनमााण प्रदक्रया या आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के कामकाज में अती है या ऄपेजक्षत है और ऄंजतम ईत्पाद औरवस्ट्तुओंका जहस्ट्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऐसी वस्ट्तुएं, जो एक जवजनमााण प्रदक्रया के दौरान पयााि रूप से या पूरी तरह से ईपभोग की जाती हैं, को ईपभोग्य समझा जाएगा; (च) ‘जवघटनकताा’ से ऐसे दकसी व्यजि या संस्ट्था ऄजभप्रेत है जो प्रयुि जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपस्ट्करों को ईनके घटकों में नष्ट करने में संलग्न हो और जजसे के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के ददिाजनदेिों के ऄनुसार सम्बजन्धत राज्य प्रदूिण जनयंत्रण बोडाया प्रदूिण जनयंत्रण सजमजत से प्राजधकार प्राि हो; (छ) ‘जनपटान और पररिोधन’ से कोइ भी ऐसा संचालन (ऑपरेिन) ऄजभप्रेत है जो पुनचाक्रण (रीसाआसक्ट्लग), ररकवरी या पुनः ईपयोग नहीं करता है या पुनः ईपयोग का कारण नहीं बनता है और आसमें दफजजयोकै जमकल या जैजवक ईपचार, भस्ट्मीकरण और सुरजक्षत लैंडदफल में ईतारना या ईलटना भी िाजमल है; (ज) ईत्पाद के ‘ऄवजध समाजि’ से वह समय ऄजभप्रेत है जब ईत्पाद को ईपयोगकताा द्वारा त्यागने का अिय बन जाता है; (झ) ‘इ-ऄपजिष्ट का पयाावरण की दृजष्ट से सुदृढ़ प्रबंधन’ से यह सुजनजित करने के जलए ऄपेजक्षत सभी कदम ईठाना ऄजभप्रेत है दक इ-ऄपजिष्ट एवं कचरे का प्रबंधन आस तरह से दकया जाता है जो स्ट्वास्ट््य और पयाावरण को दकसी भी प्रजतकू ल प्रभाव से बचाएगा, जो ऐसे इ-कचरे या ऄपजिष्ट के पररणामस्ट्वरूप हो सकता है; (ञ) ‘आलेजक्ट्रक और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण’ से ऐसे ईपकरणों ऄजभप्रेत है जो दक्रयािील एवं दक्रयात्मक होने के ंबकीय क्षेत्र पर जनभार हैं, और जबजली के ईत्पादन, हस्ट्तांतरण और माप के जलए जवद्युत प्रवाह या जवद्युत-चु जलए ईपकरण भी हैं; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 86 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (ट) (ठ) (ड) ‘फु टकर जवक्रे ता’ से एक व्यजि या कं पनी या व्यावसाजयक आकाइ ऄजभप्रेत है, जो ऄपने माल को बेचने के जलए आंटरनेट, सोिल मीजडया, टेलीफोन या दकसी ऄन्य मीजडया जैसे आलेक्ट्रॉजनक नेटवका का ईपयोग करती है; ‘इ-ऄपजिष्ट’ से सौर फोटोवोजल्टक मॉड्यूल या पैनल या सेल सजहत जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण ऄजभप्रेत हैं, जो ऄपजिष्ट एवं कचरे के रूप में पूरे या अंजिक रूप से त्याग ददए गये हैं, साथ ही जजन्हें जवजनमााण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रदक्रयाओं से खाररज एवं ऄस्ट्वीकार कर ददया जाता है; ‘जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व’ से ऄनुसूची-I में यथा ददए गए जवद्युत या आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण एवं ईपस्ट्करों के दकसी भी जवजनमााता और ईत्पादक की ईिरदायी और जबाबदेही ऄजभप्रेत है, जो ऄनुसूची-III और ऄनुसूची-IVके ऄनुसार पुनचाक्रण लक्ष्यों को पूरा करने के जलए के वल इ-ऄपजिष्ट के पंजीकृ त पुनचाक्रणकतााओं के माध्यम से ऐसे ऄपजिष्ट का पयाावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन सुजनजित करने के जलए है; (ढ) ‘प्रसुजवधा’ से ऐसा कोइ स्ट्थान ऄजभप्रेत है जजसमें इ-ऄपजिष्ट के संग्रहण, स्ट्वागत, भण्डारण, पृथक्करण, नवीनीकरण, पुनचाक्रण, जनपटान और ईपचार के अनुिंजगक प्रदक्रया की जाती है; (ण) ‘ऐजतहाजसक इ-ऄपजिष्ट’ से ऄनुसूची-I में जनर्ददष्ट जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों एवं ईपस्ट्करों से ईत्पन्न इ-ऄपजिष्ट ऄजभप्रेत है, जो आन जनयमों के लागूऔर प्रवृि होने की तारीख को ईपलब्ध था; (त) ‘जवजनमााता’ से एक व्यजि या आकाइ या कं पनी ऄजभप्रेत है जैसा दक कं पनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में पररभाजित दकया गया है या कारखाना ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 63) पररभाजित एक कारखाना या सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईद्यम जवकास ऄजधजनयम, 2006 (2006 का 27) में पररभाजित लघु और मध्यम ईद्यमों से है, जजसमें ऄनुसूची-I में जनर्ददष्ट जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जवजनमााण की सुजवधाएं जवद्यमान हैं; (थ) ‘लावाररस ईत्पादों’ से गैर-ब्ांडेड या समुच्चय दकए गए जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण ऄजभप्रेत है जो ऄनुसूची-I में जनर्ददष्ट हैं या दकसी कं पनी द्वारा ईत्पाददत हैं, जजसने ऄपना संचालन बंद कर ददया है; (द) ‘भाग’ से ईप-समुच्चय या समुच्चय के ऐसे तत्व ऄजभप्रेत है जजसमें आसके घटक, पुजे या गौण िाजमल हैं जो सामान्य रूप से स्ट्वयं द्वारा ईपयोगी नहीं होते हैं, और रखरखाव प्रयोजनों के जलए अगे जवघटन के जलए ईिरदायी नहीं होते हैं एक जहस्ट्सा एक घटक, ऄजतररि या एक सहायक हो सकता है; (ध) ‘पोटाल’ से आन जनयमों के प्रयोजनों के जलए के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जवकजसत ऑनलाआन प्रणाली ऄजभप्रेत है; (न) ‘जवजनमााता’ से कोइ भी ऐसा व्यजि या आकाइ ऄजभप्रेत है, जो- (i) ऄपने स्ट्वयं के ब्ांड के ऄधीन जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या पुजों या पुजों का जवजनमााण और जबक्री के जलए प्रस्ट्थापना करता है; या (ii) ऄपने स्ट्वयं के ब्ांड, समुच्चय दकए गए जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या ऄन्य जवजनमााताओं या अपूर्वतकतााओं द्वारा ईत्पाददत पार्टसा पुजों या कलपुजों को जबक्री के जलए प्रस्ट्थापना करता है; या (iii) अयाजतत जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों, पार्टसा या पुजों या कलपुजों को जबक्री के जलए प्रस्ट्थापना करता है; या (iv) जो प्रयुि जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों का अयात करता है; जबक्री की तकनीक की परवाह दकये जबना डीलर, ररटेलर, इ-ररटेलर, अदद के जलये आस्ट्तेमाल दकया जाता है। (प) ‘पुनः चक्रणकताा’ से ऐसा कोइ व्यजि या संस्ट्था ऄजभप्रेत है जो दुलाभ पृ्वी तत्वों और ऄन्य ईपयोगी वसूली योग्य सामजग्रयों सजहत कीमती, ऄधा कीमती धातुओं की वसूली के जलए ऄपजिष्ट जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों या ऄसेंबली या ईनके घटकों या ईनके भागों के पुनचाक्रण और पुनसंसाधन में संलग्न है जजससे 87 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 3130850/2023/Cus-IV Section 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) जद्वतीयक खट्टे पदाथों को मजबूत दकया जा सके और आस संबंध में बनाए गए कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के ददिा-जनदेिों में वर्वणत सुजवधाओं का ईपयोग दकया जा सके ; (फ) ‘ररफर्वबिर’ से ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों की मरम्मत या समुच्चय करने वाले ऐसे दकसी व्यजि या आकाइ ऄपने मूल रूप से आजछछत जीवन पर ऄपने कामकाजी जीवन का जवस्ट्तार करने और मूल रूप से आजछछत ईपयोग करने तथा बेचने के जलए बाजार में मौजूद समान ऄजभप्रेत है; (ब) ‘ऄनुसूची’ से आन जनयमों से जुडी ऄनुसूची ऄजभप्रेत है; (भ) ‘पुजों’ से प्रजतस्ट्थापन के जलए एक भाग या ईप-समुच्चय (ऄसेंबली) या समुछ चय (ऄसेंबली) ऄजभप्रेत है जो एक समान या समान भाग या ईप-समुच्चय या समुच्चय को बदलने के जलए तैयार होता है जजसमें एक घटक या एक एक्ट्सेसरी िाजमल हों; और (म) ‘लक्ष्य’ से ‘जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व’ की अपूर्वत में ईत्पादक द्वारा रजजस्ट्री पुनचाक्रण के माध्यम से पुनचादक्रत दकए जाने वाले इ-ऄपजिष्ट की मात्रा ऄजभप्रेत है; ईन िब्दों और पदों के जो आसमें प्रयुि है और पररभाजित नहीं है दकन्तु ऄजधजनयम में पररभाजित हैं वहीं ऄथा होंगे (2) जो ईस ऄजधजनयम में है। ऄध्याय 2 जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व ढाँचा 4. रजजस्ट्री - (1) संस्ट्थाएं पोटाल पर जनम्नजलजखत में से दकसी भी श्रेणी में रजजस्ट्री होंगी, ऄथाात्:- (क) जवजनमााता; (ख) ईत्पादक; (ग) ररफर्वबिर; या (घ) पुनः चक्रणकताा; यदद कोइ आकाइ ईप-जनयम (1) के ऄधीन एक से ऄजधक श्रेजणयों में अती है, तो आकाइ ईन श्रेजणयों के ऄधीन (2) ऄलग से रजजस्ट्री करेगी। (3) ईपजनयम (1) में संदर्वभत एवं जनर्ददष्ट कोइ भी संस्ट्था या आकाइ रजजस्ट्री के जबना कोइ व्यवसाय नहीं करेगी। ईपजनयम (1) के ऄधीन रजजस्ट्री संस्ट्थाएं दकसी भी ऄरजजस्ट्रीकृ त जवजनमााता, ईत्पादक, पुनचाक्रणकताा (4) (ररसाआदकलर) और नवीनीकरणकताा (ररफर्वबिर) के साथ कोइ सौदा या व्यवसाय नहीं करेंगी। (5) जहाँ कोइ रजजस्ट्रीकृ त संस्ट्था रजजस्ट्रीकरण या ररटना या ररपोटा या जानकारी प्राि करने के जलए झूठी जानकारी एवं सूचनाएं प्रस्ट्तुत करती है या जानबूझकर छु पाती है जो आन जनयमों के ऄधीन या दकसी भी ऄजनयजमतता के मामले में, प्रदान/प्रस्ट्तुत करने के जलए अवश्यक और महत्त्वपूणा है, ऐसी आकाइ का रजजस्ट्रीकरण कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा सुनवाइ का ऄवसर देने के बाद तीन विा तक की ऄवजध रद्द दकया जा सकता है और आसके ऄजतररि, ऐसे मामलों में जनयम 22 के ऄनुसार पयाावरण क्षजतपूर्वत िुल्क भी लगाया जा सकता है। (6) के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा संचालन सजमजत के ऄनुमोदन से के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनधााररत इ- ऄपजिष्ट की क्षमता के अधार पर आन जनयमों के ऄधीन रजजस्ट्रीकरण चाहने वाली संस्ट्थाओं से ऐसा रजजस्ट्रीकरण िुल्क और वार्विक रखरखाव प्रभार ले सकता है। ऄध्याय 3 ईिरदाजयत्व 5. जवजनमााता की ईिरदाजयत्व - सभी जवजनमााताओं को, - (1) पोटाल पर रजजस्ट्रीकरण कराना होगा; दकसी भी जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपस्ट्कर के जवजनमााण के दौरान ईत्पन्न इ-कचरा और ऄपजिष्ट को (2) एकत्र करना और ईसके पुनचाक्रण या जनपटान एवं पररिोधन को सुजनजित करना; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 88 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 पोटाल पर ऄजधकतजथ प्ररूप में वार्विक और जतमाही जववरणी फाआल करें, जतमाही या विा के बाद महीने (3) के ऄंत में या ईससे पहले, जैसा भी मामला हो, जजससे जववरणी संबंजधत है। ईत्पादक का ईिरदाजयत्व –ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जनमााता आसके जलए 6. ईिरदायी होंगे – (1) पोटाल पर रजजस्ट्रीकरण करने के जलए; पोटाल के माध्यम से ऄनुसूची-IIIऔर ऄनुसूची-IVके ऄनुसार जवस्ट्ताररत जवजनमााता ईिरदाजयत्व लक्ष्यों (2) को हाजसल करने और ईन्हें कायााजन्वत करने के जलए; परंतु दक पूवावती इ-ऄपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄधीन जवस्ट्ताररत ईत्पादक ईिरदाजयत्व योजना रखने वाला ईत्पादक संचालन सजमजत के ऄनुमोदन से कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनधााररत प्रदक्रया के ऄनुसार आन जनयमों के ऄधीन पलायन करेगा। मीजडया, प्रकािनों, जवज्ञापनों, पोस्ट्टरों या संचार के दकसी ऄन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करने के (3) जलए; (4) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के पोटाल पर ऄजधकजथत प्ररूप या प्रपत्र में वार्विक और जतमाही जववरणी ईस जतमाही या विा के बाद के महीने के ऄंत पर या ईससे पहले फाआल करने के जलए, जैसा भी मामला हो, जजससे जववरणी संबंजधत है। 7. नवीनीकरणकताा (ररफर्वबिर) का ईिरदाजयत्व - सभी नवीनीकरणकतााओं (ररफर्वबिर) को, - (1) पोटाल पर रजजस्ट्रीकरण कराना होगा; नवीनीकरण की प्रदक्रया के दौरान ईत्पन्न इ-कचरे एवं ऄपजिष्ट को एकत्र करना और कचरे एवं ऄपजिष्ट (2) को रजजस्ट्रीकृ त पुनचाक्रणकताा को सौंपना और पोटाल पर जानकारी ऄपलोड करना; यह सुजनजित करना दक नवीनीकृ त ईपकरण आलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय की ऄजनवाया (3) रजजस्ट्रीकरण योजना और आस प्रयोजन के जलए तैयार दकए गए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के ऄनुसार होंगे; पोटाल पर ऄजधकजथत प्ररूप में वार्विक और जतमाही जववरणी फाआल करना, जतमाही या विा के बाद (4) महीने के ऄंत में या ईससे पहले, जैसा भी मामला हो, जजससे जववरणी संबंजधत है। 8. बडे ईपभोिाओं (बल्ककं ज्यूमसा) का ईिरदाजयत्व – ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के बडे ईपभोिा यह सुजनजित करेंगे दक ईनके द्वारा ईत्पन्न दकया गया इ-कचरा एवं ऄपजिष्ट के वल रजजस्ट्रीकृ त ईत्पादक, नवीनीकरणकतााओं या पुनचाक्रणकतााओं को ही सौंपा जाऐगा। 9. (1) पुनचाक्रणकताा का ईिरदाजयत्व – सभी-सभी पुनचाक्रणकतााओं (रीसायकलसा) को, - पोटाल पर रजजस्ट्रीकरण कराना होगा; आस बारे में, यह सुजनजित करना दक सुजवधा और पुनचाक्रण प्रदक्रयाएँ समय-समय पर कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा (2) द्वारा जनर्ददष्ट मानकों या ददिाजनदेिों के ऄनुसार हैं; यह सुजनजित करना दक आसकी सुजवधा में पुननावीनीकरण नहीं दकए गए ऄंिों या सामग्री को संबंजधत रजजस्ट्रीकृ त (3) पुनचाक्रणकतााओं को भेजा जाता है; सुजनजित करना दक पुनचाक्रण प्रदक्रया के दौरान ईत्पन्न ऄविेिों का जनपटान एवं पररिोधन एक ऄजधकृ त ईपचार (4) भंडारण जनपटान सुजवधा में दकया जाता है; एकजत्रत, जवघरटत, पुनचादक्रत और रजजस्ट्रीकृ त पुनचाक्रणकताा को भेजे गए ऄपजिष्ट के ररकॉडा को बनाए रखना (5) और जब भी ऄपेजक्षत हो सत्यापन/लेखापरीक्षा के जलए सभी ररकॉडा ईपलब्ध कराना; पोटाल पर ऄजधकजथत प्ररूप या प्रपत्र में वार्विक और जतमाही जववरणी ईस जतमाही या विा के बाद के महीने के (6) ऄंत पर या ईससे पहले, जैसा भी मामला हो, फाआल करना, जजससे जववरणी संबंजधत है। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 89 3130850/2023/Cus-IV Section 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) ऄपजिष्ट जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण या घटकों को पुनचाक्रणहेतू स्ट्वीकार करना, जो ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध (7) नहीं हैं, परंतु दक ईनमें कोइ रेजडयोधमी सामग्री न हो और आसे पोटाल पर ऄपलोड दकया जाए; (8) मीजडया, प्रकािनों, जवज्ञापनों, पोस्ट्टरों या संचार के ऐसेऄन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना। दकसी भी गैर-पुननावीनीकरण योग्य इ-कचरे एवं ऄपजिष्ट या दकसी भी मात्रा के बारे में जानकारी एवं सूचनाओं (9) का लेखा-जोखा ऄपलोडकरना जजसे पुननावीनीकरण नहीं दकया गया है और जनपटाया नहीं गया है; (10) पुनः चक्रण प्रयोजनों के जलए जडस्ट्मेंटलसा की मदद लेना: यह पुनः चक्रणकताा का ईिरदाजयत्व होगा दक वह ईन जडस्ट्मेंटलसा से ईजचत सामग्री प्रवाह सुजनजित करे। जडस्ट्मेंटलर के वल रजजस्ट्रीकृ त पुनः चक्रणकताा को जवघरटत सामग्री देगा और ईसी का ररकॉडा बनाए रखेगा। 10. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का ईिरदाजयत्व – (1) यथाजस्ट्थजत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ईद्योग जवभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आस संबंध में प्राजधकृ त कोइ ऄन्य सरकारी ऄजभकरण जवद्यमान और अगामी औद्योजगक पाका , संपदा और औद्योजगक समूहों में इ-ऄपजिष्ट के जनराकरण और पुनचाक्रण के जलए औद्योजगक स्ट्थान या िेड का जनधाारण या अबंटन सुजनजित करना; राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में श्रम जवभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आस संबंध में ऄजधकृ त कोइ (2) ऄन्य सरकारी ऄजधकरण, जैसा भी मामला हो, जनम्न काया करेगीः – क) जनराकरण और पुनचाक्रण में िाजमल श्रजमकों की मान्यता और रजजस्ट्रीकरण को सुजनजित करना; ख) जवघटन सुजवधाओं के स्ट्थापन को सुजवधाजनक बनाने हेतू ऐसे कामगारों के समूहों के गठन में सहायता करना; ग) जवघटन, जनराकरण और पुनचाक्रण में िाजमल श्रजमकों के जलए औद्योजगक कौिल जवकास दक्रयाकलापों को िुरू करना; घ) वार्विक जनगरानी करना तथा जवघटन एवं जनराकरण और पुनचाक्रण में िाजमल श्रजमकों की सुरक्षा और स्ट्वास्ट््य को सुजनजित करना; ऄध्याय IV 11. इ-ऄपजिष्ट के भंडारण करने की प्रदक्रया - प्रत्येक जनमााता, जनमााता, नवीनीकरणकताा और पुनचाक्रणकताा इ-कचरे को एक सौ ऄस्ट्सी ददनों से ऄजधक की ऄवजध के जलए भंडाररत कर सकते हैं और इ-ऄपजिष्ट की जबक्री, हस्ट्तांतरण और भंडारण का ररकॉडा बनाए रखेंगे और आन ऄजभलेखों को जनरीक्षण के जलए ईपलब्ध कराएंगे। और इ-कचरे का भंडारण तत्समय प्रवृि सुसंग लागू जनयमों/या ददिा-जनदेिों के ऄनुसार दकया जाएगा: परंतु के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा ईि ऄवजध को तीन सौ पैंसठ ददनों तक बढ़ा सकता है यदद इ-कचरे को आसके पुनचाक्रण या पुनः ईपयोग के जलए एक प्रदक्रया के जवकास के जलए जविेि रूप से संग्रहीत करने की अवश्यकता होती है। ऄध्याय V सौर फोटो-वोल्टाआकमॉड्यूल या पैनल या सेल का प्रबंधन-। - (1) 12. ऄधीन सौर फोटो-वोल्टाआक मॉड्यूल या पैनल या सेल पर लागू होंगे; ये जनयम आस ऄध्याय के ईपबंधों के (2) सौर फोटो-वोल्टाआकमॉड्यूल या पैनल या सेल के प्रत्येक जवजनमााता और जनमााताः (i) पोटाल पर रजजस्ट्रीकरण सुजनजित करना; (ii) आस संबंध में, कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के ददिा-जनदेिों के ऄनुसार विा 2034-2035 तक ईत्पन्न सौर फोटो-वोल्टाआक मॉड्यूल या पैनल या सेलऄपजिष्ट का भंडारण करना; (iii) विा 2034-2035 तक जजस विा से जववरणी संबंजधत है, ईसके ऄंत में या ईससे पहले पोटाल पर ऄजधकजथत प्ररूप में वार्विक जववरणी फाआल करना; (iv) सुजनजित करना दक सौर फोटो-वोल्टाआक मॉड्यूल या पैनल या सेल के ऄजतररि ऄन्य ऄपजिष्ट का प्रसंस्ट्करण तत्समय प्रवृि संबंजधत लागू जनयमों या ददिाजनदेिों के ऄनुसार करना; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 90 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 (v) सुजनजित करना दक सौर फोटो-वोल्टाआकमॉड्यूल या पैनल या सेलों की सूची पोटाल पर स्ट्पष्ट रूप से रखी जाएगी; (vi) आस संबंध में कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जारी मानक संचालन प्रदक्रया और ददिाजनदेिों का पालन करना; (3) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनर्ददष्ट सामग्री की वसूली के जलए सौर फोटो-वोल्टाआकमॉड्यूल या पैनल या सेलों के पुनचाक्रण को ऄजनवाया दकया जाएगा; ऄध्याय VI 13. जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व व्यवस्ट्था के तौर-तरीके – (1) सभी ईत्पादकों को ऄनुसूची-III और ऄनुसूची- IV के ऄनुसार ऄपने जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व को पूरा करेगा, ऐसा करने में वे तीसरे पक्ष के संगठनों जैसे ईत्पादक ईिरदाजयत्व संगठनों, संग्रह कें द्रों, डीलरों अदद की भी मदद ले सकते हैं। बिते, जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व पूरी तरह से के वल ईत्पादक पर ही होगा। (2) आस बारे में, प्रत्येक ईत्पाद के जलए जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व का जनधाारण पोटाल पर ईत्पादकों द्वारा प्रदान की गइ जानकारी और के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा यथा जवजनदष्ट व्यजिगत ईत्पाद की जीवन ऄवजध तथा ऄनुसूचीIII और ऄनुसूची-IV में जनर्ददष्ट लक्ष्यों के अधार पर दकया जाएगा। (3) (i) जवजनमााता के वल पंजीकृ त पुनचाक्रणकतााओं से जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र की ऑनलाआन खरीद के माध्यम से ऄपने जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के कताव्यों एवं दाजयत्वों को पूरा करेगा और जतमाही जववरणी फाआल करके आसे ऑनलाआन जमा करेगा। (ii) प्रोड्यूससा और रजजस्ट्टडा समुच्चय द्वारा ईपलब्ध कराए गए जववरण की क्रॉस-चेककग की जाऐगी। (iii) कोइ ऄंतर जमलता है तो दकसी भी ऄंतर के मामले में, जवजनमााता के जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्वों एवं कताव्यों को पूरा करने के जलए जनम्न स्ट्तर के अंकडे पर जवचार दकया जाएगा। (iv) प्रमाणपत्र कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा या आस संबंध में कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा ऄजधकृ त दकसी ऄन्य ऄजधकरण द्वारा पयाावरण लेखा परीक्षा के ऄधीन होंगे। जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्वप्रमाण पत्र बनाना - (1) 14. पुनचाक्रण (रीसाआदकसलग) (i) आस संबंध में कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा पोटाल के माध्यम से एक रजजस्ट्रीकृ त पुनचाक्रणकताा के पक्ष में ऄजधकजथत प्ररूप के ऄधीन एक जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र तैयार करेगा। (क) जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाण पत्र हेतू पात्र मात्रा की गणना जनम्नजलजखत सूत्र द्वारा की (ii) जाएगीःऄथाात् * QEPR = Qp × Cf *क्ट्यूइपीअर (QEPR) प्रमाण पत्र के जनमााण के जलए योग्य मात्रा है, क्ट्यूपी (Qp) ऄंजतम ईत्पाद की मात्रा है और सीएफ (Cf) रूपांतरण कारक है(अईटपुट की एक आकाइ के ईत्पादन के जलए अवश्यक आनपुट की मात्रा।) प्रत्येक ऄंजतम ईत्पाद के जलए रूपांतरण कारक सीएफ (Cf) संचालन सजमजत के ऄनुमोदन से कें द्रीय प्रदूिण (ख) जनयंत्रण बोडा द्वारा जनधााररत दकया जाएगा। (iii) जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र की वैधता ईस जविीय विा के ऄंत से दो विा होगी जजसमें आसे बनाया गया थाऔर समय सीमा या ऄवजध समाि होने के पिात् प्रमाण पत्र स्ट्वतः ही समाि हो जाता है जब तक दक आन जनयमों के ईपबंधों के ऄनुसार पहले समाि न हो जाए। (iv) प्रत्येक जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र में एक जवजिष्ट संख्या होगी जजसमें ईत्पादन का विा, ऄंजतम ईत्पाद का कोड, पुनचाक्रणकोड और एक ऄजद्वतीय कोड होगा और जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाण पत्र 100, 200, 500 और 1000 दकलोग्राम या ऐसे ऄन्य मूल्य वगां में होंगे या संचालन सजमजत के ऄनुमोदन से कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनजित दकए जा सकते हैं। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 91 3130850/2023/Cus-IV Section 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) (2) नवीनीकरण (ररफर्वबसिग) - (i) इ-कचरे को नवीनीकरण (ररफर्वबसिग) करने के जलए भी ऄनुमजत दी जाएगीऔरनवीनीकरणकताा को पोटाल पर रजजस्ट्रीकृ त होना होगा और ईपलब्ध कराए गए अंकडों के अधार पर, आस संबंध में जनधााररत प्रारूप में एक रजजस्ट्रीकृ त नवीनीकरणकताा के पक्ष में नवीनीकरण प्रमाणपत्र तैयार दकया जाएगा। (ii) रजजस्ट्रीकृ त नवीनीकरणकतााओं (ररफर्वबिरों) से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों के प्रस्ट्तुत करने पर, ईत्पादकों की जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व को इ-कचरे एवं ऄपजिष्ट की संगत मात्रा के जलए कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनर्ददष्ट ऄवजध तक स्ट्थजगत कर ददया जाऐगा और नवीनीकृ त ईत्पाद के जवस्ट्ताररत जीवन की समाजि पर जनमााता के जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व में जोडा जाएगा। नवीनीकरण को प्रोत्साजहत करने के जलए अस्ट्थजगत मात्रा का के वल 75 प्रजतित, नवीनीकृ त ईत्पाद के जवस्ट्ताररत (iii) जीवन की समाजि पर पुनचाक्रण के जलए जनमााता के जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व में जोडा जाएगा। ईदाहरण: - यदद दकसी जनमााता पर विा 2023-2024 में 100 टन की जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व है और वह 60 टन का पुनचाक्रण प्रमाण पत्र और 40 टन का नवीनीकरण प्रमाण पत्र खरीदता है, और संबंजधत वस्ट्तु ने नवीनीकरण के कारण पांच विा का जीवन बढ़ाया है। आस मामले में ईत्पादक के जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व का 60 टन विा 2023-2024 में ही प्राि कर जलया जाएगा और 40 टन यानी 30 टन के 75 प्रजतित को ईस मद के जलए विा 2028-2029 के जलए ईस ईत्पादक के जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व में जोडा जाएगा। जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के वल एक रजजस्ट्रीकृ त पुनचाक्रणकताा के माध्यम से जीवन की समाजि के बाद (iv) और जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करने के बाद ही समाि दकया जाऐगा, न दक नवीनीकरण प्रमाण पत्र द्वारा। 15. जवस्ट्ताररत ईत्पादक ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्रों का लेनदेन - (1) एक ईत्पादक चालू विा (विा Y) की ऄपनी जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के साथ-साथ जपछले विों की दकसी भी बची हुइ और िेि देयता और वतामान विा की देयता के 5प्रजतित तक सीजमत जवस्ट्ताररत ईत्पादक ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है। जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व को ईत्पादकों द्वारा जतमाही अधार पर अनुपाजतक रूप से जवस्ट्ताररत (2) जनमााता जजम्मेदारी प्रमाण पत्र खरीदकर पूरा करना होगा। (3) जैसे ही जनमााता जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाण पत्र खरीदता है, आसे स्ट्वचाजलत रूप से ईसकी देयता के जवरुद्ध समायोजजत कर ददया जाएगा और समायोजन में प्राथजमकता पूवा एवं पहले की देयता को ही दी जाऐगी और आस प्रकार समायोजजत दकया गया जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र स्ट्वतः समाि हो जाएगा और रद्द हो जाएगा। (4) जैसे ही कोइ जनमााता नवीनीकरण प्रमाण पत्र खरीदता है, ईसकी जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व देयता कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनधााररत ऄवजध के जलए ईत्पाद की प्रासंजगक मात्रा के जलए स्ट्वचाजलत रूप से स्ट्थजगत कर दी जाएगी। (5) प्रत्येक ईत्पादक या पुनः चक्रणकताा या नवीनीकरणकताा (ररफर्वबिर) के जलए जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र की ईपलब्धता, अवश्यकता और ऄन्य जववरण एवं ब्यौरों तथा नवीनीकरण प्रमाणपत्र को पोटाल पर ईपलब्ध करा ददया जाएगा। आन जनयमों के ऄधीन सभी लेन-देन को जतमाही जववरणी फाआल करते समय जवजनमााता या पुनः चक्रणकताा द्वारा (6) पोटाल पर ररकॉडा और प्रस्ट्तुत दकया जाएगा। ऄध्याय VII जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या भागों या पुजों के जवजनमााण में खतरनाक पदाथों के ईपयोग में कमी एवं कटौती 16. जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या पुजों या पुजों के जवजनमााण में खतरनाक पदाथों के ईपयोग में कमी – (1) ऄनुसूची-I में सूचीबद्ध जवद्युत (आलेजक्ट्रकल्स) और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों और ईनके घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या पाटों या कलपुजों का प्रत्येक ईत्पादक यह सुजनजित करेगा दक, नए जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण और ईनके घटक या ईपभोज्य वस्ट्तुओं या पार्टसा या पुजे में सीसा, पारा, कै डजमयम, हेक्ट्सावलेंट क्रोजमयम, पॉलीब्ोजमनेटेड बाआदफनाआल िाजमल नहीं है जो सीसा के जलए समरूप सामग्री में वजन से 0.1 प्रजतित की Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 92 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 ऄजधकतम एकाग्रता मूल्य से परे हैं, पारा, हेक्ट्सावलेंट क्रोजमयम, पॉलीब्ोजमनेटेड बाआदफनाआल और पॉलीब्ोजमनेटेड जडपेजनल इथर और कै डजमयम के जलए समरूप सामग्री में वजन के ऄनुसार 0.01 प्रजतित है। (2) तारीख 1 मइ, 2014 से पहले बाजार में रखे गए आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जलए अवश्यक घटकों या ईपभोग्य सामजग्रयों या पाटां या कलपुजों को ईप-जनयम (1) के ईपबंधों से छू ट दी जा सकती है, बिते खतरनाक पदाथों के ऄनुरूप भागों की कमी और पुजे ईपलब्ध नहीं हैं। (3) ऄनुसूची-2 में सूचीबद्ध ऄनुप्रयोगों को ईप-जनयम (1) के ईपबंधों से छू ट दी जाएगी। ऄनुसूची-2 में सूचीबद्ध ऄनुप्रयोगों का प्रत्येक ईत्पादक यह सुजनजित करेगा दक ऄनुसूची-2 में दी गइ खतरनाक (4) पदाथों की सीमाओं का ऄनुपालन दकया जाना है। (5) प्रत्येक ईत्पादक ईपकरण के घटकों और ईनके घटकों या ईपभोग्य वस्ट्तुओं या पुजों या पुजों या पुजों के बारे में जवस्ट्तृत जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही ईत्पाद ईपयोगकताा प्रलेखन में खतरनाक पदाथों के ईपबंधों में कमी के ऄनुरूपता की घोिणा करेगा। नए आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जलए बाजार में अयात या प्लेसमेंट की ऄनुमजत के वल ईन लोगों के (6) जलए होगी जो ईप-जनयम (1) और (4) के ईपबंधों के ऄनुरूप हैं। रक्षा और ऄन्य समान सामररक ऄनुप्रयोगों के जलए ईपयोग दकए जाने वाले जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के (7) जनमााण और अपूर्वत को ईप-जनयम (1) के ईपबंधों से बाहर रखा जाएगा। प्रत्येक ईत्पादक ईप-जनयम (1) के ईपबंधों के ऄनुपालन करने पर जानकारी प्रदान करेगा और यह जानकारी स्ट्व- (8) घोिणा के संदभा में होगी। (9) जवजनमााता प्रौद्योजगकीयाजवजधयों का ईपयोग करेगा जजससे ऄंजतम ईत्पाद को पुनचाक्रण योग्य बनाया जा सके ; जवजनमााता यह सुजनजित करेगा दक जवजभन्न जवजनमााताओं द्वारा बनाए गए घटकया पुज़े इ-कचरे या ऄपजिष्ट की (10) मात्रा को कम करने के जलए एक-दूसरे के ऄनुकू ल हों। (11) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा खतरनाक पदाथों में कमी के ईपबंधों के ऄनुपालन की जनगरानी और सत्यापन के जलए बाजार में रखे गए जबजली और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के यादृजछछक नमूने का संचालन एवं पररचालन करेगा और नमूने तथा परीक्षण करने की लागत जवजनमााता द्वारा वहन की जाएगीऔर आस संबंध में ऄचानक सैंपसलग कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के ददिा-जनदेिों के ऄनुसार ही होगी। (12) यदद ईत्पाद खतरनाक पदाथों में कमी के ईपबंधों का ऄनुपालन नहीं करता है, तो और आस संबंध में ईत्पादक कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के ददिाजनदेिों के ऄनुसार ईजचत ऄवजध के भीतर ईत्पाद को ऄनुपालन में लाने और बाजार से ईत्पाद को वापस लेने या वापस करने के जलए सुधारात्मक ईपाय करेंगे। (13) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा ऄनुसूची-I और ऄनुसूची-II में सूचीबद्ध वस्ट्तुओं के संबंध में ईप-जनयम (1) में सूचीबद्ध खतरनाक पदाथों के नमूने और जवश्लेिण के तरीकों को प्रकाजित करेगा और कजथत ईद्देश्य के जलए प्रयोगिालाओं को भी सूचीबद्ध करेगा। ऄध्याय VIII जवजवध (प्रकीणा) ऄजधकाररयों के कताव्य - आन जनयमों के ऄन्य ईपबंधों के ऄधीन, ऄजधकारी ऄनुसूची-V में जनर्ददष्ट कताव्यों का 17. पालन करेंगे। वार्विक ररपोटा - कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा जविीय विा के ऄंत के एक महीने के भीतर ऄपनी जसफाररिों के साथ 18. मात्रात्मक और गुणात्मक जवश्लेिण के साथ इ-ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयमों के कायाान्वयन की जस्ट्थजत के संबंध में पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को एक वार्विक ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगा। इ-ऄपजिष्ट का पररवहन (रांस्ट्पोटेिन) - जवजनमााण या पुनचाक्रण से ईत्पन्न कचरे एवं ऄपजिष्ट का ऄंजतम 19. जनपटानएवं पररिोधन करने के जलए कचरे को ईपचार, भंडारण और जनपटान सुजवधा में ले जाने के जलए खतरनाक और ऄन्य ऄपजिष्ट (प्रबंधन और हथालन और सीमापारीय संचालन) जनयम, 2016 के ऄधीन ईपबंधों का पालन दकया जाएगा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 93 3130850/2023/Cus-IV Section 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 20. दुघाटना की ररपोर्टटग करना - जहाँ भी इ-कचरे और ऄपजिष्ट को संसाजधत करने वाली सुजवधा में या इ-कचरे के पररवहन के दौरान दुघाटना होती है, यथाजस्ट्थजत जवजनमााता, ईत्पादक, नवीनीकरणकताा, पररवहनकताा, भंजक, या पुनचाक्रणकताा, दुघाटना के बारे में संबंजधत राज्य प्रदूिण जनयंत्रण बोडा को तुरंत टेलीफोन और इ-मेल के माध्यम से ररपोटा करेगा। ऄपील - (1) कोइ भी व्यजि कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा पाररत रजजस्ट्रीकरण के जनलंबन या रद्द करने या 21. आनकार करने या ईसके नवीकरण से व्यजथत कोइ भी व्यजि, अदेि को सूजचत करने की तारीख से तीस ददनों की ऄवजध के भीतर, और आस संबंध में कें द्रीय सरकार द्वारा जवजधवत नाजमत पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय के ऄजतररि सजचव या संयुि सजचव को ऄपील करने की वरीयता दे सकता है। ऄपील प्राजधकारी यदद संतुष्ट है दक ऄपीलकताा को समय पर ऄपील दायर करने से पयााि कारणों से रोका गया था (2) तो वह तीस ददनों की ईि ऄवजध की समाजि के बाद ऄपील पर जवचार कर सकता है। 22. पयाावरण क्षजतपूर्वत - (1) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा यहाँ जारी आन जनयमों और ददिाजनदेिों के दकसी भी ईपबंध के ईल्लंघन के मामले में दकसी भी आकाइ पर पयाावरण क्षजतपूता के अरोपण और संग्रह करने के जलए ददिाजनदेि जनधााररत करेगा और ईि ददिाजनदेि आन जनयमों के ऄनुसार होंगे और पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा ऄनुमोददत होंगे। (2) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा आन जनयमों में ऄजधकजथत दाजयत्वों की पूर्वत न करने और लेनदेन या झूठे जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्र के ईपयोग के मामले में ईत्पादकों पर पयाावरण क्षजतपूर्वत के अरोपण और संग्रह के जलए ददिा-जनदेि भी ऄजधकजथत करेगा और ईि ददिाजनदेि आन जनयमों के ऄनुसार होंगे और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा ऄनुमोददत होंगे। पयाावरण क्षजतपूर्वत ईन ऄरजजस्ट्रीकृ त ईत्पादकों, जवजनमााताओं, ररफर्वबिरों, पुनचाक्रणकतााओं और दकसी भी (3) आकाइ पर भी लगाया जाऐगा जो आन जनयमों के ईल्लंघन करने में सहयोग, सहायता या प्रोत्साहन देते हैं। (4) (i) पयाावरण क्षजतपूर्वत के भुगतान से ईत्पादकों और जवजनमााताओं को आन जनयमों में जनधााररत जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व से मुजि नहीं जमलेगी और दकसी जविेि विा के जलए ऄपूणा जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व को ऄगले विा और आसी तरह तीन विा तक अगे बढ़ाया जाएगा। यदद जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व की कमी को एक विा के बाद संबोजधत दकया जाता है, तो लगाए (ii) गए पयाावरण क्षजतपूर्वत का 85 प्रजतित ईत्पादकों एवं जनमााताओं को वापस कर ददया जाएगा, (iii) यदद जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व की कमी को दो विा के बाद संबोजधत दकया जाता है, तो लगाए गए पयाावरण क्षजतपूर्वत का 60 प्रजतित होगा जो जनमााताओं एवं ईत्पादकों को वापस कर ददया जाएगा, और यदद जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के दाजयत्व की कमी को 3 विों के बाद संबोजधत दकया जाता है, तो लगाए गए पयाावरणीय क्षजतपूर्वत का 30 प्रजतित ईत्पादकों एवं जनमााताओं को वापस कर ददया जाएगा, ईसके बाद जनमााता एवं ईत्पादक को दकसी भी पयाावरण क्षजतपूर्वत या क्षजतपूर्वत को वापस नहीं दकया जाऐगा। गलत सूचना के कारण पुनचाक्रणकताा द्वारा जवस्ट्ताररत ईत्पादकों के ईिरदाजयत्व प्रमाण-पत्रों के ऄजधक ईत्पादन के (5) पररणामस्ट्वरूप रजजस्ट्रीकरण का जनरसन और पयाावरणीय क्षजतपूर्वत का ऄजधरोपण होगा जो वापस करने योग्य नहीं होगाऔर बार-बार ऄपराध, आन जनयमों का तीन या ऄजधक बार ईल्लंघन करने पर भी पयाावरणीय क्षजतपूर्वत िुल्क के ऄलावा रजजस्ट्रीकरण का स्ट्थायी जनरसन होगा। (6) (i) पयाावरण क्षजतपूत के ऄंतगात एकत्र की गइ जनजधयों को कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा एक पृथक जनलंब लेख जहसाब में रखा जाएगा और एकत्र की गइ जनजधयों का ईपयोग संग्रजहत, ऄसंग्रजहत, महत्त्वपूणा, लावाररस इ-ऄपजिष्ट और गैर-पुननावीनीकरण या इ-ऄपजिष्ट का गैर-ऄंत, जजस पर पयाावरण क्षजतपूत लगाया जाता है, ऄनुसंधान और जवकास करने, पुनचाक्रण करने वालो को प्रोत्साहन करने ऄपजिष्ट प्रबंधन पररयोजनाओं के प्रबंधन के जलए स्ट्थानीय जनकायों को जविीय सहायता और सजमजत द्वारा तय दकए गए ऄन्य मदों में दकया जाएगा। पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय के ऄनुमोदन के साथ संचालन सजमजत द्वारा धन के ईपयोग के जलए (ii) जनिय मात्रा और प्रमुखों पर जनणाय जलया जाएगा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 94 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 23. ऄजभयोजन - कोइ भी व्यजि, जो जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाण पत्र प्राि करने के जलए आन जनयमों के ऄधीन ऄपेजक्षत गलत जानकारी प्रदान करता है, दकसी भी तरीके से झूठे या जाली जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व प्रमाणपत्रों का ईपयोग करता है या जानबूझकर आन जनयमों के ऄधीन ददए गए जनदेिों का ईल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कायावाही में सहयोग करने में जवफल रहता है, ईस पर ऄजधजनयम, 1986 की धारा 15 के ऄधीन ऄजभयोजजत दकया जाएगा और यह ऄजभयोजन जनयम 22 के ऄधीन लगाए गए पयाावरण क्षजतपूत के ऄजतररि होगा। 24. सत्यापन और लेखा परीक्षा - कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा स्ट्वयं या दकसी नाजमत ऄजभकरण के माध्यम से ईत्पादकों, जनमााताओं, नवीनीकरणकतााओं, जडस्ट्मेंटलसा और पुनचाक्रणकतााओं द्वारा आन जनयमों के ऄनुपालन को यादृजछछक जनरीक्षण और अवजधक लेखा परीक्षा के माध्यम से जैसा भी ईजचत एवं न्यायसंगत समझेगा, सत्याजपत करेगा जजससे लेने के जलए आन जवजनयमों के ईपबंधों के ईल्लंघन के जवरूद्ध कारावाइ जनयम 22 के ऄनुसार होगी। संचालन सजमजत - (1) आन जनयमों के समग्र कायाान्वयन की जनगरानी के जलए ऄध्यक्ष, कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा 25. की ऄध्यक्षता में एक संचालन सजमजत होगी संचालन सजमजत में ऄध्यक्ष के ऄलावा जनम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंगेः क) ख) ग) पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रजतजनजध; आलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रजतजनजध; नवीन और नवीकरणीय उजाा मंत्रालय का एक प्रजतजनजध; घ) अवास और िहरी काया मंत्रालय का एक प्रजतजनजध; ङ) च) आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण ईत्पादक और जवजनमााता संघ के ऄजधकतम दो प्रजतजनजध; इ-ऄपजिष्ट पुनचाक्रण संघों के ऄजधकतम दो प्रजतजनजध; छ) संचालन सजमजत के ऄध्यक्ष द्वारा सहयोजजत राज्य प्रदूिण जनयंत्रण बोडा या प्रदूिण जनयंत्रण सजमजत का एक प्रजतजनजध; ज) के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा के संबंजधत प्रभाग के प्रमुख - सदस्ट्य संयोजक। संचालन सजमजत आन जनयमों के समग्र कायाान्वयन, जनगरानी और पयावेक्षण के जलए ईिरदायी होगा और यह (2) समय-समय पर ईत्पन्न होने वाले जववादों, मतभेदों और आस संबंध में प्राि ऄभ्यावेदन पर भी जनणाय लेगी, और आन जनयमों से संबंजधत यादकसी भी महत्वपूणा मुद्दे को पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को संदर्वभत करेगी। संचालन सजमजत के न्द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से तकनीकी प्रगजत और ऄन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए (3) ऄनुसूची-I में ददये गये ददिाजनदेिों या जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के लक्ष्य या नए जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों को जोडने की समीक्षा और संिोधन करेगी। संचालन सजमजत ऐसे सभी ईपाय करेगी जो वह आन जनयमों के ईपबंधों के ईजचत कायाान्वयन के जलए अवश्यक (4) समझे। [देखें जनयम 2, 3 (ख), 3 (ग), 3 (ड), 3 (ण), 3 (त), 3 (थ), 3 (फ), 6, 8, 10 (7), 16 (13)] जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों की श्रेजणयां जजनमें ईनके घटक, ईपभोग्य वस्ट्तुएं, भाग और पुजे िाजमल हैं जो जनयमों के ऄंतगात अते हैं। क्रमांक जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों की श्रेजणयां जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण कोड i. सूचना प्रौद्योजगकी और दूरसंचार ईपकरण: ऄनुसूची-I सेंरलाआज्ड डाटा प्रोसेससग : मेनफ्रे म, जमनी कं प्यूटर अइटीइडब्ल्यू1 पसानल कं प्यूटटग: पसानल कं प्यूटर (आनपुट और अईटपुट जडवाआस के साथ सेंरल अइटीइडब्ल्यू2 प्रोसेससग यूजनट) पसानल कं प्यूटटग: लैपटॉप कं प्यूटर (आनपुट और अईटपुट जडवाआस के साथ सेंरल अइटीइडब्ल्यू3 प्रोसेससग यूजनट) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 95 3130850/2023/Cus-IV Section 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) पसानल कं प्यूटटग: नोटबुक कं प्यूटर पसानल कं प्यूटटग: नोटपैड कं प्यूटर कारतूस सजहत सप्रटर कॉपी करने वाला ईपकरण आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक टाआपराआटर ईपयोगकताा टर्वमनल और जसस्ट्टम प्रजतकृ जत टेलेक्ट्स टेलीफोन सिुल्क टेलीफोन ताररजहत टेलीफोन सेलुलर टेलीफोन अंसटरग जसस्ट्टम अइटीइडब्ल्यू4 अइटीइडब्ल्यू5 अइटीइडब्ल्यू6 अइटीइडब्ल्यू7 अइटीइडब्ल्यू8 अइटीइडब्ल्यू9 अइटीइडब्ल्यू10 अइटीइडब्ल्यू11 अइटीइडब्ल्यू12 अइटीइडब्ल्यू13 अइटीइडब्ल्यू14 अइटीइडब्ल्यू15 अइटीइडब्ल्यू16 दूरसंचार द्वारा ध्वजन, जचत्र या ऄन्य जानकारी प्रसाररत करने के ईत्पाद या ईपकरण अइटीइडब्ल्यू17 बीटीएस (टॉवर की संरचना के ऄजतररि सभी घटक) टैबलेट, अइ-पैड फै बलेट स्ट्कै नसा राईटसा जीपीएस यूपीएस आंवटार मोडेम आलेक्ट्रॉजनक डेटा भंडारण ईपकरण ii. ईपभोिा जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक्ट्स और फोटो वोजल्टक पैनल: टेलीजवजन सेट (जलदिड दक्रस्ट्टल जडस्ट्प्ले और लाआट एजमटटग डायोड टेक्नोलॉजी पर अधाररत सेट सजहत) दफ्रज कपडे धोने की मिीन सेंरलाआज्ड एयर कं डीिसनग संयंत्रों से रजहत एयर कं डीिनर फ्लोरोसेंट और ऄन्य पारा युि लैंप स्ट्क्रीन, आलेक्ट्रॉजनक फोटो फ्रे म, आलेक्ट्रॉजनक जडस्ट्प्ले पैनल, मॉजनटसा रेजडयो सेट सेट टॉप बॉक्ट्स वीजडयो कै मरा अइटीइडब्ल्यू18 अइटीइडब्ल्यू19 अइटीइडब्ल्यू20 अइटीइडब्ल्यू21 अइटीइडब्ल्यू22 अइटीइडब्ल्यू23 अइटीइडब्ल्यू24 अइटीइडब्ल्यू25 अइटीइडब्ल्यू26 अइटीइडब्ल्यू27 सीइइडब्ल्यू1 सीइइडब्ल्यू2 सीइइडब्ल्यू3 सीइइडब्ल्यू4 सीइइडब्ल्यू5 सीइइडब्ल्यू6 सीइइडब्ल्यू7 सीइइडब्ल्यू8 सीइइडब्ल्यू9 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 96 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 वीजडयो ररकॉडार हाइ-फाइ ररकॉडार ऑजडयो एम्पलीफायर सीइइडब्ल्यू10 सीइइडब्ल्यू11 सीइइडब्ल्यू12 दूरसंचार द्वारा ध्वजन और छजव के जवतरण के जलए जसग्नल और ऄन्य तकनीकों सजहत सीइइडब्ल्यू13 ध्वजनया छजवयों को ररकॉडा करने या पुन: प्रस्ट्तुत करने के ईद्देश्य के जलए ऄन्य ईत्पाद या ईपकरण। सोलरपैनल/सेल्स, सोलरफोटोवोजल्टकपैनल/सेल्स/मॉड्यूल। सीइइडब्ल्यू14 घरों में ल्यूजमनेयसा/प्रकािग्रह को छोडकर फ्लोरोसेंट लैंप के जलए ल्यूजमनेयसा/प्रकािग्रह सीइइडब्ल्यू15 ईच्च तीव्रता वाले जडस्ट्चाजा लैंप, जजनमें दबाव वाले सोजडयम लैंप और मेटल है लाआड सीइइडब्ल्यू16 लैंप िाजमल हैं कम दबाव वाले सोजडयम लैंप सीइइडब्ल्यू17 दफलामेंट बल्बों को छोडकर प्रकाि को फै लाने या जनयंजत्रत करने के ईद्देश्य से ऄन्य सीइइडब्ल्यू18 प्रकािन या ईपकरण जडजजटल कै मरा iii. बडे और छोटे जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण बडे िीतलन ईपकरण फ्रीजर भोजन के प्रिीतन, संरक्षण और भंडारण के जलए प्रयुि ऄन्य बडे ईपकरण कपडे सुखाने वाला बतान धोने की मिीनें जबजली से चलने वाले कु कर जबजली से चलने वाले चूल्हे जबजली की हॉट प्लेर्टस माआक्रोवेव, माआक्रोवेव ओवन सीइइडब्ल्यू19 एलएसइइडब्ल्यू1 एलएसइइडब्ल्यू2 एलएसइइडब्ल्यू3 एलएसइइडब्ल्यू4 एलएसइइडब्ल्यू5 एलएसइइडब्ल्यू6 एलएसइइडब्ल्यू7 एलएसइइडब्ल्यू8 एलएसइइडब्ल्यू9 खाना पकाने और भोजन के ऄन्य प्रसंस्ट्करण के जलए आस्ट्तेमाल होने वाले ऄन्य बडे एलएसइइडब्ल्यू10 ईपकरण आलेजक्ट्रक हीटटग ईपकरण आलेजक्ट्रक रेजडएटर कमरे, जबस्ट्तर, बैठने के फनीचर को गमा करने के जलए ऄन्य बडे ईपकरण जबजली के पंखे ऄन्य फै सनग, एग्जॉस्ट्ट वेंरटलेिन और कं डीिसनग ईपकरण वैक्ट्यूम क्ट्लीनर कालीन साफ़ करने वाला सफाइ के जलए ऄन्य ईपकरण एलएसइइडब्ल्यू11 एलएसइइडब्ल्यू12 एलएसइइडब्ल्यू13 एलएसइइडब्ल्यू14 एलएसइइडब्ल्यू15 एलएसइइडब्ल्यू16 एलएसइइडब्ल्यू17 एलएसइइडब्ल्यू18 कपडा की जसलाइ, बुनाइ, जबनाइ और ऄन्य प्रसंस्ट्करण के जलए ईपयोग दकए जाने वाले एलएसइइडब्ल्यू19 ईपकरण। आस्त्री, मैंगसलग और कपडों की ऄन्य देखभाल के जलए आस्त्री और ऄन्य ईपकरण। एलएसइइडब्ल्यू20 ग्राआंडर, कॉफी मिीन और कं टेनर या पैके ज खोलने या बंद करने के जलए ईपकरण। एलएसइइडब्ल्यू21 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 97 3130850/2023/Cus-IV Section 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) स्ट्मोक जडटेक्ट्टर हीटटग रेगुलेटर उष्मा तापी गमा पेय के जलए स्ट्वचाजलत जडस्ट्पेंसर गमा या ठंडी बोतलों या कै न के जलए स्ट्वचाजलत जडस्ट्पेंसर ठोस ईत्पादों के जलए स्ट्वचाजलत जडस्ट्पेंसर पैसों के जलए स्ट्वचाजलत जडस्ट्पेंसर सभी ईपकरण जो स्ट्वचाजलत रूप से सभी प्रकार के ईत्पाद जवतररत करते हैं आंडोर एयर प्यूरीफायर हेयरड्रायर आलेजक्ट्रक िेवर आलेजक्ट्रक के तली आलेक्ट्रॉजनक जडस्ट्प्ले पैनल/बोडा/जवजुऄल जडस्ट्प्ले यूजनट iv. जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण (बडे पैमाने पर जस्ट्थर औद्योजगक ईपकरण की अपजियों के साथ) जड्रल अरी जसलाइ मिीनें एलएसइइडब्ल्यू22 एलएसइइडब्ल्यू23 एलएसइइडब्ल्यू24 एलएसइइडब्ल्यू25 एलएसइइडब्ल्यू26 एलएसइइडब्ल्यू27 एलएसइइडब्ल्यू28 एलएसइइडब्ल्यू29 एलएसइइडब्ल्यू30 एलएसइइडब्ल्यू31 एलएसइइडब्ल्यू32 एलएसइइडब्ल्यू33 एलएसइइडब्ल्यू34 इइटीडब्ल्यू1 इइटीडब्ल्यू2 इइटीडब्ल्यू3 लकडी, धातु और ऄन्य सामजग्रयों के टर्ननग, जमसलग, सैंसडग, पीसने, चीरने, काटने, इइटीडब्ल्यू4 कतरने, जड्रसलग, छेद बनाने, जछद्रण, तह करने, झुकने या समान प्रसंस्ट्करण के जलए ईपकरण ररवेटटग, नेसलग या स्ट्क्रू आंग या ररवेर्टस, कीलें, स्ट्क्रू को जनकालने या आसी तरह के ईपयोगों के जलए ईपकरण वेसल्डग, सोल्डटरग या आसी तरह के ईपयोग के जलए ईपकरण ऄन्य तरीकों से जछडकाव, प्रसार, फै लाव या ऄन्य माध्यम से तरल या गैसीय पदाथा के ऄन्य ईपचार के जलए ईपकरण घास काटने या ऄन्य बागवानी गजतजवजधयों के जलए ईपकरण v. जखलौने, फु सात और खेल ईपकरण जवद्युत रेलगाजडयाँ या कार रेससग सेट हाथ से पकडे जाने वाले वीजडयो गेम कं सोल वीजडयो गेम बाआक चलने, डुबकी लगाने, दौडने, नाव खेने अदद के जलए कं प्यूटर। जबजली या आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों सजहत खेल ईपकरण कॉआन स्ट्लॉट मिीनें vi. जचदकत्सा ईपकरण (सभी प्रत्यारोजपत और संक्रजमत ईत्पादों को छोडकर) रेजडयोथेरेपी ईपकरण और सहायक ईपकरण कार्वडयोलॉजी ईपकरण और सहायक ईपकरण इइटीडब्ल्यू5 इइटीडब्ल्यू6 इइटीडब्ल्यू7 इइटीडब्ल्यू8 टीएलएसइ डब्ल्यू1 टीएलएसइ डब्ल्यू2 टीएलएसइ डब्ल्यू3 टीएलएसइ डब्ल्यू4 टीएलएसइ डब्ल्यू5 टीएलएसइ डब्ल्यू6 टीएलएसइ डब्ल्यू7 एमडीडब्ल्यू1 एमडीडब्ल्यू2 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 98 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 डायजलजसस ईपकरण और सहायक ईपकरण पल्मोनरी वेंरटलेटर और सहायक ईपकरण परमाणु जचदकत्सा ईपकरण और सहायक ईपकरण आन जवरो जनदान के जलए प्रयोगिाला ईपकरण और सहायक ईपकरण जवश्लेिक और सहायक ईपकरण एमडीडब्ल्यू3 एमडीडब्ल्यू4 एमडीडब्ल्यू5 एमडीडब्ल्यू6 एमडीडब्ल्यू7 मैग्नेरटक रेज़नन्स आमेसजग (एमअरअइ), पॉजज़रॉन एजमिन टोमोग्राफी (पीइटी) स्ट्कै नर, एमडीडब्ल्यू8 कं प्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्ट्कै नर, और सहायक ईपकरण के साथ ऄल्रासाईं ड ईपकरण फटाजलज़ेिन परीक्षण और सहायक ईपकरण एमडीडब्ल्यू9 ऄन्य जबजली के ईपकरण/ईपकरण/दकट जो मोबाआल सजहत बीमारी, बीमारी, जवकार, एमडीडब्ल्यू10 पीडा, संक्रमण, चोट, अघात, दुव्यावहार या जवकलांगता को रोकने, जांच करने, पता लगाने, जनगरानी, मूल्यांकन, समीक्षा, जांच, जांच, जांच, आलाज के जलए ईपयोग दकए जाते हैं, टैबलेट या कोइ ऄन्य ईपकरण जजसमें लैंजगकता चयन और ईनके सहायक ईपकरण की क्षमता है vii. प्रयोगिाला के ईपकरण गैस जवश्लेिक जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक घटकों वाले ईपकरण एलअइडब्ल्यू1 एलअइडब्ल्यू2 ऄनुसूचीII [देखें जनयम 16(3), 16(4), 16(13)] ऄनुप्रयोग, जजन्हें जनयम 18 के ईप-जनयम (1) की ऄपेक्षाओं से छू ट दी गइ है सत्व 1 ससगल कै प (कॉम्पैक्ट्ट) फ्लोरोसेंट लैंप में पारा (प्रजतबनार) जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए : 1(क) सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था के प्रयोजनों के जलए <30 W: 2.5 mg 1(ख) सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था के प्रयोजनों के जलए ≥ 30W और <50 W: 3.5 mg 1(ग) सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था के प्रयोजनों के जलए ≥ 50W और <150 W: 5 mg 1(घ) सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था के प्रयोजनों के जलए ≥ 150W: 15 mg 1(ङ) गोलाकार या चौकोर संरचनात्मक अकार और ट्यूब व्यास के साथ सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था के प्रयोजनों के जलए ≤17mm : 7mg . 1(च) जविेि प्रयोजनों के जलए : 5 mg 2(क) सामान्य प्रकाि प्रयोजनों के जलए डबल-कै प लीजनयर फ्लोरोसेंट लैंप में पारा में जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए (प्रजत लैंप): 2(ख)(1) सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यासऔर राइ-बैंड फॉस्ट्फोर <9mm (जैसे T2): 4mg 2(क)(2) सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यास और जत्र-बैंड फॉस्ट्फोर ≥ 9 जममी और ≤ 17 जममी (जैसे T5): 3 जमलीग्राम 2(क)(3) सामान्य जीवनकाल के साथ एक ट्यूब व्यास और जत्र-बैंड फॉस्ट्फोर >17 जममी ≤ 28 जममी (जैसे टी8): 3.5 जमलीग्राम 2(क)(4) सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यास और जत्र-बैंड फॉस्ट्फोर >28 जममी (जैसे टी 12): 3.5 जमलीग्राम 2(क)(5) लंबे जीवनकाल के साथ जत्र-बैंड फॉस्ट्फोर (≥25000 एच): 5 जमलीग्राम 2(ख) ऄन्य फ्लोरोसेंट लैंप में पारा (प्रजत लैंप) में जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए : Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 99 3130850/2023/Cus-IV Section 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 2(ख)(1) ट्यूब के साथ लीजनयर हेलोफॉस्ट्फे ट लैंप > 28 जममी (जैसे टी 10 और टी 12): 10 जमलीग्राम 2(ख)(2) नॉन-लीजनयर हेलोफॉस्ट्फे ट लैंप (सभी व्यास) : 15mg 2(ख)(3) ट्यूब व्यास के साथ नॉन-लीजनयर जत्र-बैंड फॉस्ट्फोर लैंप> 17 जममी (जैसे टी 9) : 15 जमलीग्राम 2(ख)(4) ऄन्य सामान्य प्रकाि व्यवस्ट्था और जविेि ईद्देश्यों के जलए लैंप (जैसे आंडक्ट्िन लैंप) :15mg 3 ठंडे कै थोड फ्लोरोसेंट लैंप और बाहरी आलेक्ट्रोड फ्लोरोसेंट लैंप (सीसीएफएल और इइएफएल) में जविेि ईद्देश्यों के जलए पारा (प्रजत लैंप) जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए : 3(क) छोटी लंबाइ (<500 जममी) : 3.5mg 3(ख) मध्यम लंबाइ (>500 जममी और <1500 जममी) : 5mg 3(ग) दीघा लंबाइ (>1500 जममी) : 13mg 4(क) ऄन्य जनम्न दबाव जडस्ट्चाजा लैंप में पारा (प्रजत लैंप): 15mg 4(ख) ईच्च दबाव सोजडयम (वाष्प) लैंप में पारा सामान्य प्रकाि प्रयोजनों के जलए Ra>60 के बेहतर रंग प्रजतपादन सूचकांक के साथ लैंप में (प्रजत बनार) जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए : 4(ख)-I P≤155W:30mg 4(ख)-II 155W<P <405W:40mg 4(ख)-III P>405W:40mg 4(ग) ऄन्य ईच्च दबाव सोजडयम (वाष्प) लैंप में सामान्य प्रकाि प्रयोजनों के जलए पारा (प्रजत बनार) जनम्न से ऄजधक नहीं होना चाजहए : 4(ग)-I P<155W:25mg 4(ग)-II 155W<P< 405W:30mg 4(ग)-III P>405W:40mg 4(घ) 4(ङ) ईच्च दाब में पारा (वाष्प) लैंप (HPMV) धातु हलाआड लैंप में पारा (MH) 4(च) जविेि प्रयोजनों के जलए ऄन्य जडस्ट्चाजा लैंप में पारा, जो ऄनुसूची में जविेि रूप से ईजल्लजखत नहीं है 5(क) कै थोड रे ट्यूब के कांच में सीसा 5(ख) फ्लोरोसेंट ट्यूब के कांच में सीसा वजन के ऄनुसार 0.2% से ऄजधक नहीं होना चाजहए 6(क) मिीसनग ईद्देश्यों के जलए स्ट्टील में एक जमश्र धातु तत्व के रूप में सीसा और जस्ट्ती स्ट्टील में वजन के ऄनुसार 0.35% तक सीसा होता है 6(ख) एल्युमीजनयम में एक जमश्र धातु तत्व के रूप में सीसा में वजन के ऄनुसार 0.4% तक सीसा होता है 6(ग) ताम्र जमश्र धातु जजसमें वजन के ऄनुसार 4% तक सीसा होता है 7(क) ईच्च जपघलाव तापमान प्रकार के सोल्डर में सीसा (ऄथाात सीसा अधाररत जमश्र धातु जजसमें वजन के जहसाब से 85% या ऄजधक सीसा होता है) 7(ख) सवार, स्ट्टोरेज और स्ट्टोरेज ऐरेजसस्ट्टम के जलए सोल्डर में, जस्ट्वसचग, जसग्नसलग, रांसजमिन और दूरसंचार के जलए नेटवका प्रबंधन के जलए नेटवका आंफ्रास्ट्रक्ट्चर ईपकरण में सीसा 7(ग)-I कै पेजसटर में डाआआलेजक्ट्रक जसरेजमक के ऄलावा कांच या जसरेजमक में सीसा युि आलेजक्ट्रकल और आलेक्ट्रॉजनक घटक, जैसे पीजो आलेक्ट्रॉजनक जडवाआस, या कांच या जसरेजमक मैररक्ट्स कं पाईं ड में। 7(ग)-II 125 V AC या 250 V DC या ईछ चतर के रेटेड वोल्टेज के जलए कै पेजसटर में डाआलेजक्ट्रक जसरेजमक में सीसा 7(ग)-III 125 V AC या 250 V DC से कम के रेटेड वोल्टेज के जलए कै पेजसटर में डाआलेजक्ट्रक जसरेजमक में सीसा 8(क) वन िॉट पैलेट टाआप थमाल कट-ऑफ में कै डजमयम और आसके यौजगक Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 100 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 8(ख) जवद्युत ऄनुबंधों में कै डजमयम और ईसके यौजगक 9 हेक्ट्सावलेंट क्रोजमयम काबान स्ट्टील कू सलग जसस्ट्टम के एंटीकोर्वसयन एजेंट के रूप में ऄविोिण रेदफ्रजरेटर में कू सलग सॉल्यूिन में वजन के ऄनुसार 0.75% तक होता है। 9(क) हीटटग, वेंरटलेिन, एयर कं डीिसनग और रेदफ्रजरेिन (HVACR) ऄनुप्रयोग के जलए रेदफ्रजरेंट युि कम्प्रेसर के जलए िेल और झाजडयों में सीसा। 10(क) सी-प्रेस कॉम्पजलएंट जपनकनेक्ट्टर जसस्ट्टम में प्रयुि सीसा 10(ख) सी-प्रेस कॉम्पजलएंट जपनकनेक्ट्टर जसस्ट्टम के ऄलावा ऄन्य में आस्ट्तेमाल दकया जाने वाला सीसा 11 थमाल चालन मॉड्यूल सी-टरग के जलए एक कोटटग सामग्री के रूप में सीसा 12(क) ऑजप्टकल ऄनुप्रयोगों के जलए ईपयोग दकए जाने वाले सफे द चश्मे में सीसा 12(ख) परावतान मानकों के जलए ईपयोग दकए जाने वाले दफल्टर चश्मेऔर चश्मे में कै डजमयम और सीसा। 13 सपस और माआक्रो प्रोसेसरों के पैके ज के बीच कनेक्ट्िन के जलए दो सेऄजधक तत्वों से युि सोल्डसा में सीसा, जजसमे 80% से ऄजधक की सीसा सामग्री और वजन से 85% से कम सीसा है। 14 15 16 आंटीग्रेटेड सर्दकट जफ्लप जचप पैके ज के भीतर सेमीकं डक्ट्टर डाइ और कै ररयर के बीच व्यवहाया जवद्युत कनेक्ट्िन को पूरा करने के जलए सोल्डसा में सीसा। जसजलके ट लेजपत ट्यूबों के साथ रैजखक प्रकाि मान लैंप में सीसा पेिेवर ररप्रोग्राफी ऄनुप्रयोगों के जलए ईपयोग दकए जाने वाले ईच्च तीव्रता वाले जडस्ट्चाजा (एचअइडी)लैंप में रेजडएंट एजेंट के रूप में लेड हैलाआड। 17(क) डायज़ोसप्रटटग ररप्रोग्राफी, जलथोग्राफी, कीटरैप, फोटोकै जमकल और फॉस्ट्फोर युि आलाज प्रदक्रयाओं जैसे एसएमएस((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)के जलए जविेि लैंप के रूप में ईपयोग दकए जाने पर जडस्ट्चाजा लैंप के फ्लोरोसेंट पाईडर (वजन के ऄनुसार 1% या ईससे कम) में ईत्प्रेरक के रूप में सीसा 17(ख) फॉस्ट्फोरस युि सनटैसनग लैंप जैसे बीएसपी (Ba Si2O5:Pb) के रूप में ईपयोग दकए जाने पर जडस्ट्चाजा लैंप के फ्लोरो सेंट पाईडर (वजनके ऄनुसार 1% या ईससे कम) में ईत्प्रेरक के रूप में सीसा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 मुख्य जमश्रण के रूप में जवजिष्ट रचनाओं में PbBiSn-Hg और PblnSn-Hg युि सीसा और बहुत कॉम्पैक्ट्ट उजााबचतलैंप (ESL) में सहायक ऄमलगम के रूप मेंPbSn-Hg युिसीसा। जलदिडदक्रस्ट्टलजडस्ट्प्ले (एलसीडी) के जलए ईपयोग दकए जाने वाले फ्लैटफ्लोरोसेंट लैंप के सामने और पीछे के सबस्ट्रेर्टस को जोडने के जलए ईपयोग दकए जाने वाले कांच में लेडऑक्ट्साआड बोरोजसजलके ट और सोडालाआमग्लास जैसे ग्लास पर एनामेल लगाने के जलए सप्रटटग स्ट्याही में सीसा और कै डजमयम 0.65 जममी और ईससे कम की जपच वाले कनेक्ट्टसा के ऄलावा ऄन्य महीन जपच घटकों की ऄंजतम सज्जा में सीसा छेद जडस्ट्कोआडल और प्लानर सरणी जसरेजमक मल्टीलेयर कै पेजसटसा के माध्यमसे मिीन की सोल्डटरग के जलए सोल्डर में सीसा संरचनात्मकतत्वों जविेि रूप से सीलदफ्रट और दफ्रट टरग में ईपयोग दकया जाने वाले सतह चालन आलेक्ट्रॉन एजमटर जडस्ट्प्ले (SED) में लेड ऑक्ट्साआड। काले हल्के नीले लैंप के ग्लास एनवेलोप में लेड ऑक्ट्साआड ईच्च िजि (125 डीबी एसपीएल और ईससे ऄजधक के ध्वजनक िजि स्ट्तरों पर कइ घंटों तक संचाजलत करने के जलए नाजमत) लाईडस्ट्पीकरों में ईपयोग दकए जाने वाले रांसड्यूसर के जलए सोल्डर के रूप में सीसा जमश्र धातु दक्रस्ट्टल ग्लास में बंधी सीसा 100 डीबी (ए) और ऄजधक के ध्वजन दबाव स्ट्तरवाले ईच्च िजि वाले लाईडस्ट्पीकरों में ईपयोग दकए जाने वाले रांसड्यूसर में सीधे वॉयस कॉआल पर जस्ट्थत जवद्युत कं डक्ट्टर के जलए जवद्युत या यांजत्रक सोल्डर जोडों के रूप में कै डजमयम जमश्र धातु। 28 पारा मुि फ्लैट फ्लोरोसेंट लैंप में सोल्डटरग सामग्री में सीसा (जो ईदाहरण के जलए जलदक्कड दक्रस्ट्टल जडस्ट्प्ले,जडजाआन या औद्योजगक प्रकाि व्यवस्ट्था के जलए ईपयोग दकया जाता है) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 101 3130850/2023/Cus-IV Section 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 29 अगान और दक्रप्टनलेजर ट्यूबों के जलए सवडो ऄसेंबजलयों को बनाने के जलए ईपयोग दकए जाने वाले सील दफ्रट में लेड ऑक्ट्साआड 30 31 32 33 34 100 माआक्रोन व्यास के पतले तांबे के तारों और जबजली रांसफामार में कम के सोल्डटरग के जलए सोल्डर में सीसा सेरमेट-अधाररत ररमर पोटेंजियोमीटर तत्वों में सीसा डीसी प्लाज्मा जडस्ट्प्ले में कै थोड स्ट्पटटरग आनजहजबटर के रूप में ईपयोग दकया जाने वाला पारा 30 जमली ग्राम प्रजत जडस्ट्प्ले तक की सामग्री के साथ होता है। सजक बोरेट ग्लास बॉडी के अधार पर ईच्च वोल्टेज डायोड की प्लेटटग परत में सीसा एल्यूमीजनयम बॉण्डेड बेररजलयम ऑक्ट्साआड पर आस्ट्तेमाल होने वाले मोटे दफल्म पेस्ट्ट में कै डजमयम और कै डजमयम ऑक्ट्साआड 35 ठोस ऄवस्ट्था रोिनी या प्रदिान प्रणाजलयों मेंईपयोग के जलए कलर कं वर्टटग II-VI एलइडी (<10 माआक्रोग्राम सीडी प्रजत जममी2 प्रकाि ईत्सजाक क्षेत्र) में कै डजमयम। ऄनुसूची III [देखें जनयम 3(एम), 6(2), 13(1), 13(2)] क्रमांक विा इ-ऄपजिष्टपुनचाक्रणलक्ष्य (वजन) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2023 -2024 विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 60%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है 2024 -2025 विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 60%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है 2025 -2026 विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 70%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है 2026 -2027 विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 70%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है 2027 -2028 विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 80%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है 2028 -2029 से विा Y-X में बाजार में रखे गए इइइ की मात्रा का 80%, जहां 'X' ईस ईत्पाद का औसत जीवन है अगे रटप्पण : * (1) इ-कचरा पुनचाक्रण लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी और विा 2028-2029 के ऄंत के पिात् आसे बढ़ाया जा सकता है। (2) ** ईपयोग दकए गए जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के अयातकों के पास जीवन के ऄंत के पिात् अयाजतत सामग्री के जलए 100% जवस्ट्ताररत ईत्पादक जजम्मेदारी होगी, यदद पुन: जनयाात नहीं दकया जाता है। (3) इ-ऄपजिष्टपुनचाक्रण लक्ष्य सौर फोटो-वोल्टाआकमॉड्यूल या पैनल या सेल से ईत्पन्न कचरे के जलए लागू नहीं होंगे। ऄनुसूची IV [देखें जनयम 3(एम), 6(2), 13(1), 13(2)] ईत्पादकों के जलए जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व लक्ष्य, जजन्होंने हाल ही में जबक्री संचालन िुरू दकया है, यानी जबक्री संचालन के विों की संख्या कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा समय-समय पर जारी ददिा-जनदेिों में ईजल्लजखत ईनके ईत्पादों के औसत जीवन से कम है। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 102 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 क्रमांक विा इ-ऄपजिष्ट पुनचाक्रण लक्ष्य (वजन) (i) 2023-2024 जवि विा 2021-22 के जबक्री अंकडे का 15% (ii) 2024-2025 जविीय विा 2022-23 के जबक्री अंकडे का 20% (iii) 2025-2026 से अगे दो साल पूवा जवि विा की जबक्री के अंकडे का 20% रटप्पण: (1) एक बार जब जबक्री संचालन के विों की संख्या केंद्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जारी ददिा-जनदेिों में ईजल्लजखत ईनके ईत्पाद के औसत जीवन के बराबर हो जाती है, तो ईनका जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व का दाजयत्व ऄनुसूची-III के ऄनुसार होगा। (2) इ-ऄपजिष्ट पुनचाक्रण लक्ष्य सौर फोटो-वोल्टाआक मॉड्यूल या पैनल या सेल से ईत्पन्न कचरे के जलए लागू नहीं होंगे। ऄनुसूची-V [जनयम देखें (17)] प्राजधकाररयों और ततस्ट्थानी कताव्यों की सूची क्रमांक प्राजधकरण तदनुसार कताव्य 1. कें द्रीय प्रदूिण (1) जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व पोटाल का संचालन और रखरखाव और जवस्ट्ताररत जनमााता जनयंत्रण बोडा ईिरदाजयत्व ऄनुपालन की जनगरानी करना। (2) (3) राज्य प्रदूिण जनयंत्रण बोडों के साथ समन्वय करना। आन जनयमों के ऄधीन समय-समय पर इ-कचरे के संग्रहण, भंडारण, पररवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, जनराकरण, पुनचाक्रण और जनपटान के जलए ददिाजनदेि और मानक संचालन प्रदक्रयाएं तैयार करना और जारी करना और आनजनयमों के कायाान्वयन के जलए अवश्यक प्रपत्र/जववरणी भी जारी करना। (4) इ-ऄपजिष्ट जनयमों के ऄनुपालन का पता लगाने के जलए यादृजछछक जाँच करना और सीमा िुल्क / राज्य सरकार या दकसी ऄन्य ऄजधकरण (ओं) की मदद करना। (5) दस्ट्तावेज़ीकरण, इ-कचरे पर डाटा का संकलन और कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा की वेबसाआटों पर ऄपलोड करना। (6) आन जनयमों के ईल्लंघन के जवरुद्ध कारावाइ करना। (7) राज्य प्रदूिण जनयंत्रण बोडा और िहरी स्ट्थानीय जनकायों के ऄजधकाररयों सजहत क्षमता जवकजसत करने के जलए प्रजिक्षण कायाक्रम अयोजजत करना। (8) इ-ऄपजिष्ट प्रबंधन, अरइ/सीइ लेबल, ईपभोिाओं को ईत्पाद के ईपयोग और सुरजक्षत जनपटान के जलए जजम्मेदार बनाने के जलए जवजध पर जागरूकता कायाक्रम अयोजजत करना। (9) सभी जहतधारकों को कें द्रीकृ त जडजजटल प्रणाली के साथ एकीकृ त करना। (10) मंत्रालय को वार्विक ररपोटा जमा करना। (11) जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जनमााण में खतरनाक पदाथों के ईपयोग में कमी के संबंध में ईपबंधों का प्रवतान करना। (12) खतरनाक पदाथों को कम करने के जलए अइटी ईद्योग के साथ बातचीत करना। (13) समय-समय पर जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों के जनमााण में खतरनाक पदाथों के ईपयोग में कमी के ऄनुपालन के जलए लक्ष्य को जनधााररत और संिोजधत करना (14) दकसी मान्यता प्राि प्रयोगिाला और आसकी ऄजनवाया जांच के माध्यम सेघातक पदाथों पर प्रजतबन्ध(RoHS) का ऄनुपालन और आसके प्रमाणन सुजनजित करना। (15) आन जनयमों के ऄधीन समय-समय पर मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजजत कोइ ऄन्य काया करना। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 103 3130850/2023/Cus-IV Section 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 2. राज्य प्रदूिण (1) इ-कचरे को सूचीबद्ध करना। जनयंत्रण बोडा या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूिण जनयंत्रण सजमजतयाँ (2) के न्द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा जनदेजित जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व की जनगरानी और ऄनुपालन करना। (3) पुनचाक्रण और नवीनीकरण का यादृजछछक जनरीक्षण करना और पुनचाक्रण क्षमता ईपयोग की जनगरानी करना। (4) पयाावरणीय रूप से ध्वजन पुनचाक्रण को प्रोत्साजहत करने के जलए कायाक्रमों का कायाान्वयन करना। (5) आन जनयमों के तहत मंत्रालय/कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा द्वारा प्रत्यायोजजत कोइ ऄन्य कायाकरना। 3. स्ट्थानीय (1) यह सुजनजित करना दक यदद इ-कचरा नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट के साथ जमला हुअ पाया जनकायों (िहरी और ग्रामीण) का ईिरदाजयत्व। गया है, तो ईसे ठीक से ऄलग करना, एकत्र करना और रजजस्ट्रीकृ त ररसाआकलर या ररफर्वबिर को चैनलाआज़ करना। (2) यह सुजनजित करना दक लावाररस ईत्पादों से संबंजधत इ-कचरा एकत्र गया है और रजजस्ट्रीकृ त ररसाआकलर या ररफर्वबिर को चैनलाआज़ दकया गया है। (3) इ-कचरा संग्रह, पृथक्करण और जनपटान प्रणाली को सुजवधाजनक बनाना। (4) िहरी और ग्रामीण स्ट्थानीय जनकायों की क्षमता जवकजसत करने के जलए प्रजिक्षण सत्र अयोजजत करना। 4. भारतीय (1) आन जनयमों के ऄधीन जवस्ट्ताररत जनमााता ईिरदाजयत्व के संबंध में अयात या जनयाात को सत्याजपत करना। (2) कें द्रीय प्रदूिण जनयंत्रण बोडा को दकसी भी ऄवैध यातायात के बारे में अवश्यक कारावाइ के जलए सूजचत करना। (3) भारतीय बंदरगाह ऄजधजनयम, 1908/सीमा िुल्क ऄजधजनयम, 1962 के ऄधीन ईल्लंघन के जलए अयातक के जवरुद्ध कारावाइ करना। बंदरगाह ऄजधजनयम, 1908 (1908 का 15) के तहत बंदरगाह प्राजधकरण की जजम्मेदारी और सीमा िुल्क ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा िुल्क प्राजधकरण। 5. भारतीय मानक नवीनीकृ त ईत्पादों के जलए मानक जारी करना। भारतीय मानक ब्यूरो/आलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना ब्यूरो/आलेक्ट्रॉजन प्रौद्योजगकी मंत्रालय ऄजनवाया रजजस्ट्रीकरण योजना (सीअरएस) के संबंध में नवीनीकरण करने वालों के क्ट्स और सूचना जलए ददिाजनदेि भी जवकजसत करेगा। प्रौद्योजगकी मंत्रालय की जजम्मेदाररयां [फा. सं. 12/136/2021-एचएसएमडी] नरेि पाल गंगवार, ऄपर सजचव 104 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 2nd November 2022 G.S.R. 801(E).—Whereas the draft rules, namely the E-Waste (Management) Rules, 2022 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification number S.O. 360 (E), dated the 19th May, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public; AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 19th day of May, 2022; AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the E-waste (Management) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: - CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Rules, 2022. (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023. 2. Application. - These rules shall apply to every manufacturer, producer refurbisher, dismantler and recycler involved in manufacture, sale, transfer, purchase, refurbishing, dismantling, recycling and processing of e-waste or electrical and electronic equipment listed in Schedule I, including their components, consumables, parts and spares which make the product operational but shall not apply to - (a) waste batteries as covered under the Battery Waste Management Rules, 2022; (b) packaging plastics as covered under the Plastic Waste Management Rules, 2016; (c) micro enterprise as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and (d) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made there under. 3. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) (b) (c) (d) (e) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); 'bulk consumer' means any entity which has used at least one thousand units of electrical and electronic equipment listed in Schedule I, at any point of time in the particular Financial Year and includes e-retailer; ‘business’ means manufacturing, production, assembling and import of electrical and electronic equipment as listed in Schedule I and refurbishing, recycling, disposal and treatment of e-waste; ‘component’ means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up of and into which it may be resolved and includes an accessory or attachment to another component; ‘consumables’ means an item, which participates in or is required for a manufacturing process or for functioning of the electrical and electronic equipment and may or may not form part of Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 105 3130850/2023/Cus-IV Section 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) end-product and Items which are substantially or totally consumed during a manufacturing process shall be deemed to be consumables; (f) (g) 'dismantler' means any person or entity engaged in dismantling of used electrical and electronic equipment into their components and having authorisation from concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as per the guidelines of the Central Pollution Control Board; 'disposal and treatment' means any operation which does not lead to recycling, recovery or reuse and includes physicochemical or biological treatment, incineration and deposition in secured landfill; (h) ‘end-of-life’ of the product means the time when the product is intended to be discarded by the user; (i) (j) 'environmentally sound management of e-waste' means taking all steps required to ensure that e-waste is managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from such e-waste; 'electrical and electronic equipment' means equipment which are dependent on electric current or electro-magnetic field in order to become functional and also the equipment for the generation, transfer and measurements of the electricity; (k) ‘e-retailer’ means an individual or company or business entity that uses an electronic network such as internet, social media, telephone or any other media, to sell its goods; (l) 'e-waste' means electrical and electronic equipment, including solar photo-voltaic modules or panels or cells, whole or in part discarded as waste, as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes; (m) ‘extended producer responsibility’ means responsibility of any producer of electrical or electronic equipment as given in Schedule-I for meeting recycling targets as per Schedule-III and Schedule-IV, only through registered recyclers of e-waste to ensure environmentally sound management of such waste; (n) 'facility' means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, refurbishing, recycling, disposal and treatment of e-waste are carried out; (o) ‘historical e-waste’ means e-waste generated from electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I which was available on the date from which these rules come into force; (p) ‘manufacturer’ means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for manufacture of electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I; (q) ‘orphaned products’ means non-branded or assembled electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I or those produced by a company which has closed its operations; (r) (s) ‘part’ means an element of a sub-assembly or assembly including its component, spares or accessory not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes; ‘portal’ means the online system developed by the Central Pollution Control Board for the purposes of these rules; (t) ‘producer’ means any person or entity who, - (i) manufactures and offers to sell electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares under its own brand; or (ii) offers to sell under its own brand, assembled electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers; or Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 106 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 (iii) offers to sell imported electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares; or (iv) who imports used electrical and electronic equipment; irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, etc.; (u) ‘recycler’ means any person or entity who is engaged in recycling and reprocessing of waste electrical and electronic equipment or assemblies or their components or their parts for recovery of precious, semi-precious metals including rare earth elements and other useful recoverable materials to strengthened the secondary sourced materials and having facilities as elaborated in the guidelines of the Central Pollution Control Board made in this regard; (v) 'refurbisher' means any person or entity repairing or assembling used electrical and electronic equipment as listed in Schedule-I for extending its working life over its originally intended life and for same use as originally intended, and selling the same in the market; (w) ‘Schedule’ means the Schedule appended to these rules; (x) ‘spares’ means a part or a sub-assembly or assembly for substitution which is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly including a component or an accessory; and (y) ‘target’ means the quantity of e-waste to be recycled through registered recycler by the producer in fulfilment of extended producer responsibility. (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively, as assigned to them in the Act. CHAPTER II Extended Producer Responsibility Framework 4. Registration. - (1) The entities shall register on the portal in any of the following category, namely: - (a) manufacturer; (b) producer; (c) refurbisher; or (d) recycler. In case any entity falls in more than one categories under sub-rule (1), then the entity shall register (2) under those categories separately. (3) No entity referred in sub-rule (1) shall carry out any business without registration. (4) The entities registered under sub-rule (1) shall not deal with any unregistered manufacturer, producer, recycler and refurbisher. (5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return or report or information required to be provided or furnished under these rules or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to three-years after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 22 in such cases. (6) The Central Pollution Control Board may charge such registration fee and annual maintenance charges from the entities seeking registration under these rules based on capacity of e-waste generated or recycled or handled by them as laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee. Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 107 3130850/2023/Cus-IV Section 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) CHAPTER III RESPONSIBILITIES 5. Responsibilities of the manufacturer. – All manufacturer shall have to, - (1) register on the portal; (2) collect e-waste generated during the manufacture of any electrical and electronic equipment and ensure its recycling or disposal; (3) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates. 6. Responsibilities of the producer. - The producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall be responsible for - (1) registration on the portal; (2) obtaining and implementing extended producer responsibility targets as per Schedule-III and Schedule-IV through the portal: Provided that the producer having extended producer responsibility plan under the provisions of the erstwhile E-Waste (Management) Rules, 2016 shall migrate under these rules as per the procedure laid down by the Central Pollution Control Board with approval of Steering Committee; (3) creating awareness through media, publications, advertisements, posters or by any other means of communication; (4) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates. 7. Responsibilities of the refurbisher. – All refurbisher shall have to, - (1) register on the portal; (2) collect e-waste generated during the process of refurbishing and hand over the waste to registered recycler and upload information on the portal; (3) ensure that the refurbished equipment shall be as per Compulsory Registration Scheme of the Ministry of Electronics and Information Technology and Standards of Bureau of Indian Standards framed for this purpose; (4) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates. 8. Responsibilities of bulk consumer. - Bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them shall be handed over only to the registered producer, refurbisher or recycler. 9. Responsibilities of the recycler. - All recycler shall have to, - (1) register on the portal; (2) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the standards or guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time; (3) ensure that the fractions or material not recycled in its facility is sent to the respective registered recyclers; (4) ensure that residue generated during recycling process is disposed of in an authorised treatment storage disposal facility; (5) maintain record of e-waste collected, dismantled, recycled and sent to registered recycler on the portal and make available all records for verification or audit as and when required; (6) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 17/05/2023 12:33 PM 108 File No. 401/03/2023-Cus-III (Computer No. 300567087) 3130850/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 (7) accept waste electrical and electronic equipment or components not listed in Schedule-I for recycling provided that they do not contain any radioactive material and same shall be uploaded on the portal; (8) create awareness through media, publications, advertisements, posters or by such other means of communication; (9) account for and upload information about any non-recyclable e-waste or any quantity which is not recycled and disposed of; (10) take help of dismantlers for recycling purposes: Provided that it shall be the responsibility of recycler to ensure proper material flow to and from those dismantlers and the dismantler shall give dismantled material to registered recycler only and maintain record of the same. 10. Responsibilities of State Government or Union territories. - (1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory, as the case may be, shall ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for e-waste dismantling and recycling in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters. (2) Department of Labor in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Unio

Source: Government of India — Customs - Board's Instructions, dated 17.05.2023. Text is machine-extracted for reference; the officially published version prevails. Not legal advice.

HS Codes Referenced

0211202210001100011100541100641500190819441948196219862006201320142016202120222023202420252026202720282029203420352309401223998724232901

Acts & Provisions Referenced

  • Customs Act, 1962.
  • Customs Act, 1962 of 1962).

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