Customs - Board's Instructions18.05.2023
Requirement of EPR registration certificate for import of battery as well as equipment containing battery.
Document Text
Instruction No. 17/2023 F. No. 401/01/2023-Cus-III Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Indirect Taxes & Customs) North Block, New Delhi Dated the 18th May, 2023 To All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners (Customs/ Customs (Preventive)/ Customs and Central Taxes), All Principal Commissioners / Commissioners (Customs /Customs Preventive) Pr. Director /Director General under CBIC. Subject: - Requirement of EPR registration certificate for import of battery as well as equipment containing battery-reg. Madam/Sir, Reference is invited to letter No. CP-10730/30/BWMR/WMD-1/2022/7430 dated 23.12.2022 and CP-9772/BWMR/WMD-1/2022/754 dated 01.05.2023 received from the Central Pollution control Board (CPCB), M/o Environment, Forests & Climate Change, New Delhi on the subject mentioned above (copies enclosed). 2. Vide this letter CPCB has drawn attention to Battery Waste Management (BWM) Rules, 2022 issued on 22nd August, 2022 (copy enclosed) in supersession to the earlier Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. Since the rules are applicable to the importers who are involved in import of all types of Battery regardless of chemistry, shape, volume, weight, material composition and use, all the producers including importers (with few exceptions) are required to get the registration from CPCB through online portal in accordance with BWM Rules, 2022. 3. Further, CPCB has informed that, since 17.03.2023, the online portal of CPCB (www.eprbatterycpcb.in) is functional for grant of Registration to Producers under BWM Rules, 2022. Accordingly, CPCB has requested to verify the online-generated EPR registration certificate at the time of clearing the consignment of importers of batteries as well as equipment containing batteries. For ease, List of Producers to whom Registration are issued under BWM Rules, 2022 can be viewed on http://www.eprbatterycpcb.in/viewunitcertificates. 4. Accordingly, it is requested that necessary action may be taken to sensitize officers and Trade under your jurisdiction to ensure verification of the registration certificate issued by CPCB at the time of clearing the consignment of importers of batteries. 5. The difficulties, if any, in the implementation of this Instruction may be brought to the notice of the Board. 6. Hindi version follows. Encl: as above Yours faithfully, (Manish Kumar Choudhary) OSD(Cus.III) Tele: 011 23094012 Email: manish.irs@gov.in 3170403/2023/Cus-III Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 7 2980834/2023/Cus-III Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 8 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238351 CG-DL-E-24082022-238351 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 9 5701 GI/2022 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय अजधसूचना नई ददल् ली, 22 अगस्ट्त, 2022 का.आ. 3984(अ).—अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 770(अ) तारीख 20 फरवरी, 2020 में प्रकाजित दकया गया था, जजसमें उन सभी व् यजयय क उ् त प्रारूप उपबंध क अंतर्ववष् ट करने वाले राजपत्र क प्रजतयां जनता क उपल् ध करा दी गई थी, तारीख से साठ ददन क समाजि से पहले आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे; और, सभी प्राप् त दकए गए आक्षेप और सुझाव पर कें्ीय सरकार ्ारा स् यक रूप से जवचार दकया गया है; अत:, केन्द ्ीय सरकार पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 क उप धारा (1) के खंड (v) और उप धारा (2) के खंड (vii), धारा 6 क उप धारा (1) के खंड (ग) और उप धारा (2) के खंड (घ), धारा 8, धारा 25 क उपधारा (2) के खंड (ख) ्ारा प्रदत्त िजयय का प्रय ग करते हुए और बैटरी (प्रबंधन और हथालन) जनयम, 2001 क उन बात के जसवाय अजधक्ांत करते हुए जजन्द हें से अजधक्मण से पहले दकया गया है या करने का ल प दकया गया है जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाात् :- 1. संजक्षप् त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयम का संजक्षप् त नाम ‘‘अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम, 2022’’ है। सं. 3810] नई ददल्ली, बुधवार, अगस्ट् त 24, 2022/भा् 2, 1944 No. 3810] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944 2984046/2023/Cus-IV Section 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) (2) ये राजपत्र में उनके प्रकािन क तारीख क प्रवृत्त ह गे। 2. लागू ह ना – (1) - ये जनयम जन् नजलजखत पर लागू ह गे: (i) अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण, पृथ् करण, पररवहन, नवीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत उत् पादक, व् यापारी, उपभ ् ता, इकाई; ii. रसायन, आकार, मात्रा, भार, सामग्री संघटन और उपय ग पर ध् यान ददए जबना सभी प्रकार क बैटरी; (2) ये जनयम जन् नजलजखत में उपय ग में लाई गई बैटरी पर लागू नह ह ते हं, (i) हाजथयार, आयुद्य , युद्ध सामग्री सजहत आवश् यक सुरक्षा जहत क रक्षा और जविे रूप से सेना के प्रय जन से आिजयत संबंद्ध उपकरण। ii. अं तररक्ष (अं तररक्ष ख ज करने हेतु) में भेजे जाने हेतु अजभकजल्पत उपकरण । 3. पररभा ाएं - इन जनयम में, जब तक दक संदभा से अन्द यथा अपेजक्षत न ह - (क) ‘अजधजनयम’ से पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) अजभप्रेत है; (ख) ‘म टरयान बैटरी’ से के वल म टरयान स्ट् टाटार, प्रकाि या दहन ऊजाा के जलए उपय ग में आने वाली क ई बैटरी अजभप्रेत है; (ग) ‘बैटरी’ से संचायक सजहत नया या नवीकृ त सेल और/या बैटरी और/या उनके घटक है, ज रासायजनक ऊजाा से प्रत् यक्ष संपररवतान ्ारा उत् पाददत जवद्युत ऊजाा का क ई रोत त है और जजसमें जनपटान य य प्राथजमक और/या ज्तीयक बैटरी सज्मजलत अजभप्रेत है; (घ) ‘बैटरी पैक’ से सेल और/या बैटरी का क ई सा सेट या मॉड्यूल है ज बाहरी आवरण के भीतर इस प्रकार से संय जजत या समाजहत है दक एक सी संपूणा इकाई का जनमााण करे जजसे अंत् य-उपय ् ता उसे अलग करने या ख लने का इरादा न करे; (ड.) ‘बैटरी सामजग्रय ’ से जनके ल, क बाल्ट, सीसा, लीजथयम जैसी धातुओं और अन्दय सामजग्रय जैसे दक प्लाजस्ट्टक, कागज आदद सजहत बैटरी में अंतर्ववष् ट सामजग्रयां अजभप्रेत है। (च) ‘सेल’ से इलै् र ड, इलै् र लाइट, कं टेनर, टर्वमनल और सेपरेटर के संय जन से गरठत आधारभूत कायाात् मक इकाई है ज रासायजनक ऊजाा के प्रत् येक संपररवतान ्ारा उत् पाददत ऊजाा का क ई रोत त है; और जजसमें प्राथजमक/या ज्तीयक सेल भी हं। (छ) ‘कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा’ से जल (प्रदू ण जनवारण और जनयंत्रण) अजधजनयम, 1974 (1974 का 6) क धारा 3 क उप धारा (1) के अधीन गरठत कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा है; (ज) ‘उपभ ् ता’ से दकसी बैटरी का क ई अंत् य उपय ् ता अजभप्रेत है; (झ) ‘जनपटान’ से क ई प्रचालन अजभप्रेत है जजसके फलस्ट् वरूप पुन: उपय ग, पुन: प्राजि, नवीकरण या पुनचाक्ण नह ह ता है और जजसमें, अन्द य बात के साथ भतजतक-रासायजनक और/या जतजवक ि धन, और/या सुरजक्षत भराई में जनक्षेप सज्मजलत है; (ञ) ‘जवद्युत यान बैटरी’ से जविे रूप से सड़क पररव हन के जलए हाईजरिडड और जवद्युत यान क संक ाण प्रदान कराने हेतु जडजाइन क गई क ई बैटरी अजभप्रेत है; (ट) ‘ईओएल बैटरी’ से बैटरी जजसका उपय ग कर जलया गया है, जजसके उपय ग क अवजध समाप् त ह गई है और जजसका नवीकरण नह दकया जा सकता है; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 10 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ठ) 'पयाावरणीय दृजष्ट से सुदृढ़ प्रबंधन' से अपजिष्ट बैटरी का प्रबंधन इस रीजत से करना दक अपजिष्ट बैटरी में अंतर्ववष् ट दकसी पदाथा से उत् पन्द न दकन्द ह प्रजत कू ल प्रभाव से मानव स्ट् वास्ट् ् य और पयाावरण क सुरजक्षत दकया जा सके । इनमें नवीकरण, और/या पुनचाक्ण सज्मजलत ह सकता है; (ड) 'जवस्ट् ताररत उत् पादक उत् तरदाजयत् व' (ईपीआर) से बैटरी के दकसी उत् पादक के जलए अपजिष्ट बैटरी के पयाावरणीय दृजष्ट से सुदृढ़ प्रबंधन का उत् तरदाजयत् व अजभप्रेत है; (ढ) 'ईपीआर-रजजस्ट् रीकरण' से ईपीआर हेतु कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा दकसी उत् पादक का रजजस्ट् रीकरण अजभप्रेत है; (ण) 'सुजवधा कें ्' से सा क ई अवस्ट् थान अजभप्रेत है जजसमें अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण/भंडारण/पृथ् करण/ मर् मत करने, भंजक/पुनचाक्ण/जनपटान क आनु ं जगक प्रदक्याओं क दकया जाता है; (त) 'प्ररूप' से इन जनयम के पररजिष् ट में ददया गया क ई प्ररूप अजभप्रेत है; (थ) पररसंकटमय अपजिष्ट से पररसंकटमय और अन्दय अपजिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) जनयम, 2016 के अधीन पररभाज त पररसंकटमय अपजिष्ट अजभप्रेत है। (द) 'औद्य जगक बैटरी' से वहनीय बैटरी, जवद्युत यान बैटरी और म टरयान बैटरी के जसवाय औद्य जगक उपय ग के जलए जडजाई क गई क ई बैटरी जअ भप्रेत है। इनमें सीलबंद बैटरी (वहनीय बैटरी के जसवाय), सील न क गई बैटरी (म टरयान बैटरी के जसवाय) सज्मजलत ह सकती हं; (ध) 'जवजनमााता' से कं पनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में यथापररभाज त क ई व् यजय या इकाई या कं पनी या कारखाना अजधजनयम, 1948 (1948 का 63) में यथापररभाज त क ई कारखाना अजभप्रेत है जजसके पास बैटरी और/या उनके घटक के जवजनमााण क सुजवधाएं हं; (न) ‘वहनीय बैटरी’ से क ई सी बैटरी अजभप्रेत है ज सीलबंद है, 5 दक.ग्रा. से कम है, औद्य जगक प्रय जन , जवद्युत यान के जलए या म टरयान बैटरी के रूप में उपय ग करने के जलए नह बनी है; (प) ‘उत् पादक’ से क ई सा जनकाय अजभप्रेत है ज जनज् न लजखत में संल न है: i. अपने रिडांड के अधीन पुननावीकृ त बैटरी, जजनमें उपकरण में प्रयु् त बैटरी सज्मजलत हं, सजहत बैटरी का जवजनमााण और जवक्य; या ii. अन्द य जवजनमााताओं या आपूर्वतकतााओं ्ारा उसके अपने रिडांड के अधीन उत् पाददत पुननावीकृ त बैटरी, जजनमें उपकरण में प्रयु् त बैटरी सज्मजलत हं, सजहत बैटरी का जवक्य; या iii. बैटरी और बैटरी क सजिजवष् ट करने वाले उपकरण का आयात; (फ) ‘सावाजजनक अपजिष्ट प्रबंधन प्राजधकरण’ से इन जनयम के प्रय जन के जलए, ग्राम पंचायत, नगर जनगम, नगरपाजलका और उनक ओर से सेवाएं देने वाले अजभकरण अजभप्रेत है। (ब) ‘पुनचाक्णकताा’ से अपजिष्ट बैटरी के पुनचाक्ण में संल न क ई जनकाय है; (भ) ‘नवीकरण’ से प्रयु् त बैटरी क दूसरी बार नए रूप में उपय ग हेतु उनक मर् मत, री-कं डीिननग और री- पपानसग अजभप्रेत है; (म) ‘नवीकरणकताा’ से पुननावीकरण में संल न क ई जनकाय अजभप्रेत है; (य) ‘अनुसूची’ से इन जनयम के साथ संल न क ई अनुसूची अजभप्रेत है; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 11 2984046/2023/Cus-IV Section 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) (र) ‘राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा से जल (प्रदू ण जनवारण तथा जनयंत्रण) अजधजनयम, 1974 (1974 का 6) क धारा 4 के अधीन गरठत राज् य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा अजभप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंजधत प्रदू ण जनयंत्रण सजमजत भी सज्मजलत हं; (ल) ‘भण् डारण’ से अपजिष्ट बैटरी का भण् डारण अजभप्रेत है; (व) ‘ि धन’ से पुनचाक्ण के जलए अपजिष्ट बैटरी के संबंध में संपाददत क ई कायाकलाप अजभप्रेत है; (ि) ‘प्रयु् त बैटरी’ से सी बैटरी और/या उसके घटक अजभप्रेत है जजसका उपय ग दकया गया है और जजसका और प्रय ग दकया जा सकता है और उसका पुननावीकरण यथ जचत है; ( ) ‘अपजिष् ट बैटरी’ में सज्मजलत है : प्रयु् त और/या ईओएल बैटरी और/या उनके घटक/कल-पुजे/ भाग /उपभ ज् य सामग्री ज प्रकृ जत में पररसंकटमय ह या नह भी ह सकते हं; प्री-कं ज् यूमर फ स्ट् पेक बैटरी और उनके घटक/कल-पुजे/ भाग /उपभ ज् य सामग्री; वे बैटरी जजनके समुजचत उपय ग क तारीख समाप् त ह गई है; वे बैटरी जजन्द हें उपय जग् ता ्ारा पररत् य् त कर ददया गया है; उन ि् द और पद के , ज इन जनयम में पररभाज त नह है, वह अथा ह गे, ज पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 में यथा पररभाज त है। 4. उत् पादक के कृ त् य – (1) उत् पादक क बाजार में उपल् ध कराई गई बैटरी के जलए जवस्ट् ताररत उत् पादक उत् तरदाजयत् व (ईपीआर) बाध् यता ह गी जजससे उनके पुनचाक्ण/नवीनीकरण क बाध् यताओं क प्राप् त करना सुजनजचितत ह ; (2) उत् पादक क , बाजार में उपल् ध कराई गई बैटरी के जलए अनुसूची-।। में यथा उजल्लजखत संग्रहण और पुनचाक्ण और/या नवीनीकरण लक्ष् य (ईपीआर लक्ष् य ) क पूरा करना ह गा। (3) उत् पादक ्ारा संग्रजहत क गई अपजिष् ट बैटरी क दकसी पुनचाक्ण के जलए भेजा जाएगा और कचरा पाटन स्ट् थल में नह भेजा जाएगा या भस्ट् म नह दकया जाएगा। (4) उत् पादक क प्ररूप 1(क) के अनुसार नलाइन कें ्ीकृ त प टाल के माध् यम से रजजस्ट् रीकरण करना ह गा। रजजस्ट् रीकरण का प्रमाण-पत्र, प्ररूप 1(ख) के अनुसार जारी दकया जाएगा। (5) उत् पादक, ईपीआर-रजजस्ट् रीकरण के नवीनीकरण के जलए, इसक अवजध समाप् त ह ने से साठ ददन पहले प्ररूप- 1(क) फाइल करेगा; (6) उत् पादक के न्द ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क ईपीआर-रजजस्ट् रीकरण में अंतर्ववष् ट सूचना में िंकही पररवतान में और ईपीआर-रजजस्ट् रीकरण में जनषदष् ट बैटरी के बाजार में उपल् ध कराए जाने के संबंध में दकसी स्ट् थाई समाजि के बारे में सूजचत करेगा। (7) उत् पादक पूवावतव जवत् तीय व ा में जवजनर्वमत बैटरी के जलए प्रत् येक व ा क 30 जून क तारीख तक कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क प्ररूप-1(ग) में ईपीआर य जना प्रस्ट्तुत करेगा। इसमें कें ्ीकृ त प टाल के माध् यम से बैटरी क मात्रा, भार के साथ-साथ बैटरी क सामजग्रय के िुष् क भार क जानकारी ह गी। (8) उत् पादक, इन जनयम के प्रकािन से तीन मास के भीतर जवत् तीय व ा 2022-23 में जवजनर्वमत बैटरी के जलए ईपीआर य जना प्ररूप-1(ग) में कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क प्रस्ट् तुत करेगा; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 12 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (9) जवस्ट् ताररत उत् पादक उत् तरदाजयत् व क बाध् यताओं क पूरा करने के जलए अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण के जलए एक पृथक अपजिष् ट कें ् जवकजसत करने के जलए उत् पादक, जनक्षेप वापसी प्रणाली या बॉय बैक या दकसी अन्द य मॉडल जैसी य जनाओं का संचालन कर सकते हं। (10) जवस्ट् ताररत उत् पादक उत् तरदाजयत् व क बाध् यताओं क पूरा करने के जलए, उत् पादक अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण, पुनचाक्ण या नवीनीकरण हेतु स्ट् वयं क या प्राजधकृ त दकसी अन्द य इकाई क संल न कर सकता है। तथाजप, ईपीआर लक्ष् य क पूरा करने क बाध् यता उत् पादक क ही रहेगी। (11) उत् पादक, अगले जवत् तीय व ा क जून, 30 तक प्ररूप-3 के अनुसार, ईपीआर के अधीन बाध् यताओं क पूरा करने के जलए संग्रजहत और पुनचादक्त/नवीकृ त अपजिष्ट बैटरी के संबंध में प्ररूप 3 में कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा और संबद्धक राज् य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क वार्व क ररटना फाइल करेगा। रजजस्ट् रीकृ त पुनचाक्क के ् यतरे, जजनसे ईपीआर प्रमाण-पत्र प्राप् त दकए गए हं, भी प्रदान दकया जाएगा। (12) उत् पादक का यह उत् तरदाजयत् व ह गा दक वह :- i. अनुसूची-। में यथा जवजहत प्रजतबंध और लेबल लगाने क अपेक्षाओं क पूरा करे; ii. बैटरी/अपजिष्ट बैटरी क सुरजक्षत संभलाई सुजनजचितत करें जजससे दक मानव स्ट् वास्ट् ् य और पयाावरण क क ई क्षजत न ह ; (13) उत् पादक अपजिष्ट बैटरी क संभलाई और प्रबंधन में सज्मजलत दकसी इकाई ्ारा इन जनयम के दकसी उल् लंघन क कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा या राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के संज्ञान में लाएगा। (14) उत् पादक क नीचे दी गई सारणी के अनुसार, नई बैटरी में घरेलू रूप से पुनचादक्त सामजग्रय के न्द यूनतम उपय ग के संबंध में बाध् यता ह गी। बैटरी में पुनचादक्त सामजग्रय के न्द यूनतम उपय ग का आकलन, बैटरी के कु ल िुष् क भार क बावत दकया जाएगा। आयाजत त बैटरी के मामले में, उत् पादक क अन्द य व् यवसाय ्ारा उपय ग क गई पुनचादक्त सामजग्रय क सी मात्रा के माध् यम से या जनयाात करके पुनचादक्त सामग्री क सी मात्रा के माध् यम से न्द यूनतम उपय ग क बाध् यता क पूरा करना ह गा। क्.सं. बैटरी का प्रकार दकसी बैटरी के कु ल िुष् क भार में से पुनचादक्त सा मजग्रय का न्द यूनतम उपय ग (प्रजतित में) 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 और उसके बाद 1. 2. 3. 4. प टेबल इलैज्रक वाहन 5 5 10 10 15 15 20 20 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 और उसके बाद म टरयान औद्य जगक 35 35 35 35 40 40 40 40 (15) उत्पादक इन जनयम के अधीन आज्ञापक दकए गए रजजस्ट् रीकरण के जबना दकसी अन्दय इकाई के साथ ् यतहार नह करेगा। 5. उपभ ् ता के कृ त् य – (1) उपभ ् ता का यह उत् तरदाजयत् व ह गा दक:- i. अपजिष्ट बैटरी क अन्द य अपजिष् ट प्रवाह जविे रूप से जमजरितत अपजिष् ट, घरेलू अपजिष् ट प्रवाह से पृथक करके बाहर करना; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 13 2984046/2023/Cus-IV Section 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) ii. सुजनजचितत करना दक अपजिष्ट बैटरी क , इसके संग्रहण या नवीनीकरण या पुनचाक्ण में लगी दकसी इकाई क देकर पयाावरण के अनुकू ल रीजत से उनका जनपटान दकया जाता है; 6. ल क अपजिष् ट प्रबंधन प्राजधकरण के कृ त् य - (1) ल क अपजिष् ट प्रबंधन प्राजधकरण संग्रजहत क गई अपजिष्ट बैटरी क , उनक ओर से कायारत उत् पादक या अजभकरण , या सी इकाई ज उन अपजिष्ट बैटरी का नवीनीकरण या पुनचाक्ण क दृजष्ट से नवीनीकरण/पुनचाक्ण में लगी हं या उनका पुनचाक्ण या नवीनीकरण स्ट् वयं करती हं, क सौंपेगा। 7. संग्रहण, पृथ् करण और ि धन में सज्मजलत इकाईय के कृ त् य – (1) संग्रहण, पृथ् करण और ि धन में सज्मजलत जनकाय का यह उत् तरदाजयत् व ह गा दक वे अपजिष्ट बैटरी क रजजस्ट् रीकृ त नवीनकरणकताा/ पुनचाक्णकताा क सौंप दें; (2) इस इकाई का उत् तरदाजयत् व ह गा :- i. यह सुजनजचितत करे दक सुजवधा कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवजहत मानक या मागादिाक जसद्धांत के अनुसार है; ii. यह सुजनजचितत करे दक यह कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवजहत मागादिाक जसद्धांत के अनुसार क ई कायाकलाप करता है; 8. नवीकरणकताा के कृ त् य – (1) सभी नवीकरणकताा कें ्ीकृ त प टाल पर संबंजधत राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा से रजजस्ट् टर ह गे। रजजस्ट् रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप 2(ख) के अनुसार प टाल का उपय ग करके जारी दकया जाएगा। (2) यह नवीकरणकताा का उत् तरदाजयत् व ह गा दक :- i. ii. एक बारगी रजजस्ट् रीकरण प्रदान करने के जलए संबंजधत राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क प्ररूप-2 में आवेदन करे; यह सुजनजचितत करे दक यह कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवजहत मागादिाक जसद्धांत के अनुसार क ई कायाकलाप करता है; iii. यह सुजनजचितत करे दक इकाई के दकसी कायाकलाप से उत् पन्द न पररसंकटमय अपजिष् ट क पररसंकटमय और अन्द य अपजिष् ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) जनयम, 2016 के उपबंध के अनुसार प्रबंजधत दकया जाए; iv. यह सुजनजचितत करे दक संभलाई और नवीकरण कायाकलाप के दतरान उत् पन्द न अन्द य अपजिष् ट क ठ स अपजिष् ट प्रबंधन जनयम, 2016 और प् लाजस्ट्टक अपजिष् ट प्रबंधन जनयम, 2016 जैसे जवद्यमान जवजनयम के अनुसार प्रबंजधत दकया जाए; v. यह सुजनजचितत करें दक नवीकरण प्रदक्याएं और सुजवधाएं कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के मानक या मागादिाक जसद्धांत का अनुपालन करती हं; vi. यह सुजनजचितत करें दक अपजिष् ट बैटरी संग्रजहत साजधत्र क हटा ददया जाता है यदद बैटरी दकसी उपकरण में लगी है। (3) नवीकरणकताा जवजभन्द न उत् पादक /इकाईय से संग्रजहत/प्राप् त उपय ग क गई बैटरी क मात्रा, नवीकृ त मात्रा, नवीकरण के पश् चात उत् पन्द न ठ स अपजिष् ट/प् लाजस्ट्टक अपजिष् ट सजहत पररसंकटमय और/या अन्द य अपजिष् ट क मात्रा और जवद्यमान जनयम के अनुसार सी मात्रा के जनपटान से संबंजधत सूचना प्ररूप 4 में जतमाही जववरणी के रूप में प्रस्ट् तुत करेंगे और जतमाही जववरणी जतमाही के अंत के उत् तरवतव मास के अंत तक फाइल क जाएगी। (4) अपजिष्ट बैटरी के नवीकरण में सज्मजलत ईकाइय ्ारा प्रसंस्ट् कृ त अपजिष्ट बैटरी क कु ल मात्रा जतमाही आधार पर कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवकजसत कें ्ीकृ त प टाल के साथ-साथ ईकाइय क वेबसाइट पर भी उपल् ध कराई जाएगी। (5) नवीकरणकताा इन जनयम के अधीन आज्ञापक बनाए गए रजजस्ट् रीकरण के जबना दकसी अन्दय इकाई के साथ ् यतहार नह करेगा। 9. पुनचाक्णकताा के कृ त् य – (1) सभी पुनचाक्णकताा नलाइन प टाल पर संबंजधत राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा से रजजस्ट् टर ह गे। रजजस्ट् रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप 2(ख) के अनुसार प टाल का उपय ग करके जारी दकया जाएगा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 14 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (2) यह पुनचाक्णकताा का उत् तरदाजयत् व ह गा दक :- i. ii. एक बारगी रजजस्ट् रीकरण प्रदान करने के जलए संबंजधत राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क प्ररूप-2 में आवेदन करे; यह सुजनजचितत करें दक यह कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवजहत मागादिाक जसद्धांत के अनुसार क ई कायाकलाप करता है; iii. यह सुजनजचितत करें दक इकाई के दकसी कायाकलाप से उत् पन्द न पररसंकटमय अपजिष् ट क पररसंकटमय और अन्द य अपजिष् ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) जनयम, 2016 के उपबंध के अनुसार प्रबंजधत दकया जाए; iv. यह सुजनजचितत करें दक संभलाई और नवीनीकरण कायाकलाप के दतरान उत् पन्द न अन्द य अपजिष् ट क जवद्यमान जवजनयम जैसे दक ठ स अपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016, प् लाजस्ट्टक अपजिष् ट प्रबंधन जनयम, 2016 और ई-अपजिष्ट (प्रबंधन) जनयम, 2016 के अनुसार प्रबंजधत दकया जाए। v. सुजनजचितत करें दक पुनचाकरण प्रदक्याएं और सुजवधाएं कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के मानक या मागादिाक जसद्धांत का अनुपालन करें। vi. सुजनजचितत करें दक अपजिष्ट बैटरी क संग्रजहत साजधत्र से हटा ददया जाएगा यदद बैटरी दकसी उपकरण में लगी है। (3) पुनचाक्णकताा, जवजभि उत्पादक /इकाइय से संग्रजहत/प्राि अपजिष्ट बैटरी क मात्रा, पुनचादक्त मात्राओं, जनयम 10 के उप जनयम (4) के अधीन पुनप्रााजि लक्ष्य के अनुसार सामग्री-वार पुनप्रााजि प्रजतितता के अनुपालन, पुनचाक्ण के पश् चात उत् पन्द न ठ स अपजिष् ट/प् लाजस्ट्टक अपजिष् ट सजहत पररसंकटमय और/या अन्द य अपजिष् ट क मात्रा और जवद्यमान जनयम के अनुसार सी मात्रा से संबंजधत सूचना प्ररूप 4 में जतमाही जववरणी के रूप में प्रस्ट् तुत करेगा और यह जतमाही जववरण, जतमाही के अंत के उत् तरवतव मास के अंत तक फाइल क जाएगी। (4) अपजिष्ट बैटरी के पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइय ्ारा प्रसंस्ट् कृ त अपजिष्ट बैटरी क कु ल मात्रा जतमाही आधार पर, कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जवकजसत कें ्ीकृ त प टाल और इकाइय क वेबसाइट पर भी उपल्ध कराई जाएगी। (5) नवीकरणकताा इन जनयम के अधीन आज्ञापक बनाए गए रजजस्ट् रीकरण के जबना दकसी अन्दय इकाई के साथ ् यतहार नह करेगा। 10. अपजिष्ट बैटरी के जलए प्रमाण पत्र का उपबंध - (1) इन जनयम के अधीन रजजस्ट् रीकृ त अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और/या पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइयां, अपजिष्ट बैटरी प्रसंस्ट्करण के जलए प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी। (2) दकसी भी दिा में, इकाई ्ारा पुनचादक्त या नवीनीकृ त क गई अपजिष्ट बैटरी क मात्रा, इकाई क संस्ट्थाजपत क्षमता से अजधक नह ह गी। ये प्रमाणपत्र, रितेणी-वार अपजिष्ट बैटरी के जलए ह गे और इनमें इकाई का जीएसटी डेटा सज्मजलत ह गा। (3) रजजस्ट् रीकृ त इकाइय ्ारा प्रदान दकया गया अपजिष्ट बैटरी के जलए प्रमाण पत्र, नवीनीकृ त/पुनचादक्त बैटरी के प्रकार और मात्रा के जलए प्रदान दकया जाएगा और ईपीआर बाध् यताओं क पूरा करने के जलए प्रयु् त दकया जा सकता है। कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, नलाइन प टाल पर से प्रमाण पत्र जारी करने क व्यवस्ट्था करेगा। (4) पुनप्रााजप् त का न्दयूनतम प्रजतित लक्ष्य, बैटरी के िुष् क भार में सभी पुनप्रााप् त सामजग्रय के कु ल भार का प्रजतित है और पुनचाक्णकतााओं के जलए नीचे दी गई सारणी में उजल्लजखत बैटरी सामग्री क न्दयूनतम पुनप्रााजि का लक्ष् य आज्ञापक दकया जाएगा। क्.सं. बैटरी का प्रकार व ा के जलए पुनप्रााजि लक्ष्य (%) 2024-25 2025-26 2026-27 और उसके बाद से 1. 2. प टेबल म टर यान 70 55 80 60 90 60 15 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 8 3. 4. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] औद्य जगक जवद्युत यान 55 70 60 80 60 90 रटप् पण : अजधकतम पुनप्रााजि का लक्ष्य,बैटरी में गैर-पुनप्रााजि य य पररसंकटमय सामग्री क मात्रा के प्रजतित के अध् यधीन है। इसका अथा, अपजिष्ट बैटरी में मतजूद पररसंकटमय सामग्री के समान प्रजतित के पुनप्रााज् ा लक्ष्य में कमी करना ह गा। (5) जनयम 15 के अधीन गरठत सजमजत ्ारा तकनीक और वैज्ञाजनक प्रगजत तथा अपजिष्ट प्रबंधन में उभर रही नई प्रतद्य जगदकय के आल क में पुनप्रााप् त बैटरी सामजग्रय के न्दयूनतम स्ट्तर का पुन: अवल कन करने के जलए प्रत् येक चार व ा में एक बार पुनप्रााजि लक्ष्य क पुनर्ववल दकत दकया जा सकता है और सजमजत इस संबंध में पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय क जसफाररि करेगी। (6) ईपीआर प्रमाण पत्र, कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा कें ्ीकृ त नलाइन प टाल के माध्यम से पुनचादक्त या नवीनीकृ त मात्राओं के आधार पर तैयार दकए जाएंगे और पुनचाक्णकतााओं या नवीनीकरणकतााओं क सौंपे जाएंगे। पुनचाक्णकताा या नवीनीकरणकताा, अपजिष्ट बैटरी के बदले में उत्पादक क सौंपे गए ईपीआर प्रमाण पत्र बेच सकते हं। (7) पुनचाक्णकतााओं और नवीनीकरणकतााओं के जलए ईपीआर प्रमाण पत्र जवजनषदष्ट व ा के जलए सामग्री पुन:प्राजि लक्ष्य क पूर्वत प्रजतितता और घरेलू या आयाजतत जैसे बैटरी के भतग जलक रोत त प्रसंस्ट् कृ त बैटरी के भार के आधार पर सृजजत दकए जाएंगे। (8) पुनचाक्णकतााओं के जलए ईपीआर प्रमाणपत्र का अनुमान लगाने के जलए जनम्नजलजखत सूत्र का प्रय ग दकया जाएगा: ईपीआर प्रमाण पत्र (दकल ग्राम) = (प्रजतित में बैटरी सामग्री क वास्ट्तजवक पुन:प्राजि/प्रजतित में बैटरी के प्रकार के जवजनषदष्ट व ा के जलए पुन:प्राजि लक्ष्य) x प्रसंस्ट् कृ त बैटरी क मात्रा (दकल ) x (1-क) रटप्पण : क = घरेलू रूप से उत्पि अपजिष्ट बैटरी के जलए 0; क = पररसंकटमय और अन्द य अपजिष् ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) जनयम, 2016 के अधीन अनुमत आयात के माध्यम से प्राि अपजिष्ट बैटरी के जलए 0.2 (9) प्रवगों में अजधिे ईपीआर प्रमाणपत्र का उपय ग के वल उसी प्रवगा क बैटरी के जलए फ़-सेटटग, अग्रनयन और जवक्य के जलए दकया जा सकता है। (i) पुनचाक्ण के अधीन अजधिे ईपीआर प्रमाणपत्र का पुनचाक्ण के जलए उपय ग दकया जा सकता है। नवीनीकरण के अधीन अजधिे का पुनचाक्ण के जलए उपय ग नह दकया जा सकता है। (10) उत् पादक उसी रितेणी क बैटरी के अन्दय उत्पादक से अजधिे ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदकर एक प्रवगा के अधीन अपने ईपीआर बाध् यता क पूरा कर सकता है। (11) उत् पादक ईपीआर प्रमाण पत्र खरीद सकता है, ज चालू व ा के अपने ईपीआर दाजयत् व और पूवावतव व ों के दकसी िे दाजयत् व और वतामान व ा के दाजयत् व क 10% तक सीजमत है। (12) जैसे ही उत् पादक ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदता है, वह स्ट् वत: ही उसके दाजयत् व के संदभा में समाय जजत ह जाएगा। (i) समाय जन में पूवातर दाजयत्व क प्राथजमकता दी जाएगी। (ii) ईपीआर बाध् यताओं क पूरा करने के जलए उत् पादक ्ारा उपय ग दकए गए ईपीआर प्रमाणपत्र का पुन: आदान-प्रदान नह दकया जाएगा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 16 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (13) से सभी संव् यवहार क अजभजलजखत दकया जाएगा और नलाइन प टाल पर जतमा ही जववरजणयां भरते समय नवीनीकरणकतााओं या पुनचाक्णकतााओं ्ारा प्रस्ट् तुत दकया जाएगा। (14) उत्पादक क बाध् यताओं क पूरा करने के जलए नवीनीकरणकताा या पुनचाक्णकताा ्ारा सृजजत ईपीआर प्रमाण पत्र सात व ा क अवजध के जलए जवजधमात्र ह गे। 11. कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के कृ त् य (1) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा नलाइन प टाल प्ररूप 1 (ख) के माध्यम से उत्पादक क रजजस्ट् टर करेगा; (2) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, रजजस्ट् रीकरण के जलए आवेदन के साथ-साथ जववरजणय पर कायावाही करने के जलए फ स अवधाररत कर सकता है। (3) पूणा आवेदन जमा करने के द सिाह के भीतर दकया जाएगा। (4) उत् पादक का रजजस्ट् रीकरण पांच व ा तक क अवजध के जलए जवजधमान्द य ह गा; (5) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के साथ उत्पादक क ईपीआर य जना के साथ-साथ उत्पादक के रजजस्ट् रीकरण ् यतरे साझा करेगा; (6) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा जमा दकए गए प्ररूप 1(क) के आधार पर रजजस्ट् रीकरण का नवीनीकरण करेगा; (7) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा सुनवाई का युजययु् त अवसर देने के पश् चात् अनुसूची II के अनुसार ईपीआर बाध् यताओं का अनुपालन न करने के मामले में रजजस्ट् रीकरण क जनलंजबत और/या रद्द कर देगा, और/या पयाावरणीय क्षजतपूर्वत लगायेगा; (8) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा उत्पादक ्ारा इन जनयम का अनुपालन सुजनजचितत करेगा, जजसमें दूरस्ट्थ अनुबंध के माध्यम से बैटरी क आपूर्वत करने वाले भी सज्मजलत हं; (9) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा यह सुजनजचितत करेगा दक रजजस्ट् रीकरण या नवीनीकरण तभी दकया जाता है जब वह इन जनयम के अधीन अन्दयथा जनलंजबत और/या रद्द नह दकया गया है और द सिाह के भीतर आपजत्त न ह ने पर यह जारी समझा जाएगा; (10) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा स्ट्वयं या दकसी अजभजहत अजभकरण के माध्यम से जनरीक्षण और आवजधक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादक ्ारा अनुपालन का सत्यापन करेगा। (i) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, यथा अपेजक्षत, जनरीक्षण और आवजधक लेखापरीक्षा के माध्यम से अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण/पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइय ्ारा अनुपालन क भी सत्याजपत कर सकता है। (ii) ईपीआर दाजयत्व सजहत इन जनयम के अधीन उल्लंघन और बाध् यताओं क पूरा न करने के जलए कारावाई, जनयम 13 के अनुसार ह गी। (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संचाजलत इकाइय के मामले में, कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, यदद अपेजक्षत ह , राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क कारावाई करने का जनदेि दे सकता है; (11) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, स्ट्वयं या अजभजहत अजभकरण ्ारा इन जनयम के अधीन रजजस्ट् रीकृ त इकाई क जीएसटीएन प टाल से जानकारी का उपय ग करने सजहत आंकड क लेखा परीक्षा करेगा; (12) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा जनयम के अधीन रजजस्ट् रीकृ त इकाई ्ारा इन जनयम के उल्लंघन के मामले में उत्पादक के रजजस्ट् रीकरण क जनलंजबत और/या रद्द करेगा, और/या पयाावरणीय क्षजतपूर्वत लगाएगा; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 17 2984046/2023/Cus-IV Section 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) (13) उत्पादक के रजजस्ट् रीकरण क जनलंजबत करने या रद्द करने के संबंध में कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के आदेि के जवरूद्ध क गई अपील पर कारावाई का अजधकार पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय के पास है और अपील प्रस्ट् तुत करने के पश् चात् 45 ददन के भीतर इसका जनपटान कर ददया जाएगा। (14) पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय में संयुय सजचव या समतुल् य अजधकारी क अपीली प्राजधकारी के रूप में अजभजहत दकया जाएगा। (i) अपीलाथव ्ारा अजभजहत अपीली प्राजधकारी क जलजखत रूप में अपील क जाएगी और आदेि के पाररत ह ने क तारीख से तीस ददन के भीतर उस आदेि क एक प्रजत के साथ अपील क जाएगी जजसके जवरूद्ध अपील क गई है। (15) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा पुनचाक्क या नवीनीकरणकतााओं के रजजस्ट् रीकरण के जनलंबन और/या रद्द करने के संबंध में राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के आदेि के जवरूद्ध पुनचाक्क या नवीनीकरणकताा ्ारा क गई अपील का जनपटान अपील क प्राजि के तीस ददन के भीतर दकया जाएगा; (16) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा में सदस्ट्य सजचव क अपीली प्राजधकारी के रूप में अजभजहत दकया जाएगा। (i) अपीलाथव ्ारा अजभजहत अपीली प्राजधकारी क जलजखत रूप में अपील क जाएगी और आदेि के पाररत ह ने क तारीख से तीस ददन के भीतर उस आदेि क एक प्रजत के साथ अपील क जाएगी जजसके जवरूद्ध अपील क गई है। (17) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण, भंडारण, पररवहन, नवीनीकरण और पुनचाक्ण क पयाावरण अनुकू ल प्रदक्याओं के जलए मागा दिाक जसद्धांत जारी करेगा; (18) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा प्रत्येक व ा राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा से प्राि आंकड़ क संकजलत और प्रकाजित करेगा; (19) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा नलाइन प टाल पर ईपीआर प्रमाणपत्र के आदान-प्रदान के जलए प्रणाली तैयार करेगा। (20) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा उन उत्पादक क सूची प्रकाजित करेगा ज वार्व क आधार पर ईपीआर लक्ष्य और बाध् यताओं क पूरा करने में असफल रहे हं; (21) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ईपीआर य जनाओं और उत्पादक क वार्व क जववरणी क साझा करेगा; (22) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा इन जनयम के अधीन बाध् यताओं क पूर्वत में पणधाररय के बीच जनयजमत संवाद सुजनजचितत करने के जलए एक तंत्र स्ट्थाजपत करेगा। (23) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा इन जनयम के प्रभावी कायाान्दवयन के जलए जनयम 15 के अनुसार एक कायाान्दवयन सजमजत का गठन करेगा और इसे मजबूत बनाने के जलए जसफाररिें करेगा। (i) सजमजत अपनी ररप टा और जसफाररिें पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय क प्रस्ट्तुत करने के जलए छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी; (24) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा जविे रूप से बैटरी सामग्री क पुन:प्राजि पर जनयम 10 के उपजनयम (4) के बाबत तकनीक -आर्वथक व्यवहायाता और साध् येता के जलए अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन से संबंजधत प्रतद्य जगदकय का पुनर्ववल कन करेगा। (25) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनचाक्ण के संबंध में प्रतद्य जगदकय और मानक के बारे में मागादिाक जसद्धांत जारी करेगा; Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 18 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 (26) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा तकनीक और वाजणजज्यक व्यवहायाता के आधार पर पुनचाक्ण से बैटरी सामग्री क पुन:प्राजि के संबंध में पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय क जसफाररि करेगा; 12. राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के कृ त् य - (1) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा नलाइन प्ररूप 2 (ख) के माध्यम से नवीनीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाई क रजजस्ट् टर करेगा। रजजस्ट् रीकरण के जलए उपबंध जवस्ट्ताररत उत् पादक उत्तरदाजयत्व प टाल पर दकया जाएगा और राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा या एक अजनजहत अजभकरण के माध्यम से अपनी अजधकाररता में जनरीक्षण और आवजधक लेखा परीक्षा के माध्यम से अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाई के अनुपालन क सत्याजपत करेगा, जैसा उजचत समझा जाए, (2) यदद अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाई ्ारा प्रदान क गई जानकारी जम् या पाई जाती है, त राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा जनयम 13 के अधीन कारावाई सजहत सुनवाई का युजययु् त अवसर देने के पश् चात् पांच व ा क अवजध के जलए रजजस्ट् रीकरण क जनलंजबत और / या रद्द कर देगा। (3) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा वार्व क आधार पर अपने जवस्ट्ताररत उत्पादक उत्तरदाजयत्व बाध् यताओं क पूरा नह करने वाली इकाइय क सूची बनाएगा और उसे प्रकाजित करेगा। (i) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइय ्ारा प्रस्ट्तुत क गई जतमाही ररप टों क कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क संकजलत और अग्रेज त करेगा और नलाइन प्रकाजित करेगा। (4) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा इन जनयम के अधीन बाध् यताओं क पूर्वत में सज्मजलत संबंजधत पणधाररय के बीच जनयजमत संवाद सुजनजचितत करेगा। (5) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा इन जनयम के प्रभावी कायाान्दवयन के संबंध में प्रत् येक व ा 30 जून तक कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क वार्व क ररप टा प्रस्ट्तुत करेगा। 13. उल् लंघन पर कारावाई और पयाावरणीय क्षजतपूर्वत का अजधर पण – (1) प्रदू क क्षजतपूर्वत जसद्धांत के आधार पर जनम्नजलजखत कायाकलाप के जलए पयाावरणीय क्षजतपूर्वत भी लगाई जाएगी: i. इन जनयम के अधीन आज्ञापक रजजस्ट् रीकरण के जबना गजतजवजधय क संचाजलत करने वाली संस्ट्थाएं; ii. इन जनयम के अधीन रजजस्ट् रीकृ त इकाइय ्ारा जम् या जानकारी प्रदान करना/ भतजतक त्य क जानबूझकर जछपाना; iii. इन जनयम के अधीन रजजस्ट् रीकृ त इकाइओं ्ारा कू टरजचत जाली/छलसाधन दकए गए दस्ट्तावेज़ प्रस्ट्तुत करना; iv. अपजिष्ट बैटरी के उजचत प्रबंधन का अनुपालन नह करने के संबंध में संग्रह, पृथक्करण और ि धन में लगी इकाइय । (2) इन कायाकलाप क , अपवंचन या उल् लंघन क दिा में या त स्ट्वयं इकाई ्ारा या बाध्यताओं के अपवंचन या उल् लंघन में दकसी बाध् य इकाई क मदद करने पर, सुनवाई का अवसर देने के पश् चात्, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 क धारा 15 उपबंध के अधीन भी जनपटाया जा सकता है। (3) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा जनयम 15 के अधीन गरठत कायाान्दवयन सजमजत इन जनयम के अधीन बाध्यताओं क पूरा न करने क जस्ट्थजत में, अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत उत्पादक और इकाइय से पयाावरण क्षजतपूर्वत का अजधर पण और संग्रहण करने के जलए मागादिाक जसद्धांत तैयार करेगी और जसफाररि करेगी। (i) सी पयाावरणीय क्षजतपूर्वत क प्रभावी करने के जलए पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय क अनुिंजसत मागादिाक जसद्धांत प्रस्ट्तुत दकए जाएंगे । Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 19 2984046/2023/Cus-IV Section 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) (4) इन जनयम में उपवर्वणत अपने ईपीआर लक्ष्य , उत् तरदाजयत् व और बाध् यताओं क पूरा न करने के बाबत में काम कर रहे उत्पादक पर कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा पयाावरण क्षजतपूर्वत उद्गृहीत क जाएगी; (5) पयाावरणीय क्षजतपूर्वत संबंजधत राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइय के साथ-साथ संग्रहण, पृथक्करण और ि धन में सज्मजलत उन इकाइय पर उद्गृहीत क जाएगी, उनक अजधकाररता में इन जनयम के अधीन उपवर्वणत अपने उत् तरदाजयत् व और बाध् यताओं क पूरा करने में असफल रहे हं। यदद राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा साठ ददन में कारावाई नह करता है, त कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क जनदेि जारी करेगा। (6) पयाावरणीय क्षजतपूर्वत का भुगतान इन जनयम के अधीन उपवर्वणत ईपीआर बाध् यता के उत्पादक क मु् त नह करेगा। (i) दकसी जविे व ा के जलए पूणा न क गई ईपीआर बाध् यता अगले व ा के जलए तीन व ों क अवजध के जलए अग्रेज त क जाएगी। (ii) यदद ईपीआर दाजयत्व क कमी क पश् चात्वतव व ों में तीन व ों के अंदर पूणा दकया जाता है, त उद्ग्रहीत पयाावरणीय क्षजतपूर्वत क नीचे ददए गए अनुसार उत्पादक क वापस कर ददया जाएगा: 1. पयाावरणीय क्षजतपूर्वत उद्ग्रहण करने के एक व ा के भीतर : 75% वापस 2. द व ा के भीतर: 60% वापस 3. तीन व ा के भीतर: 40% वापस (7) पयाावरणीय क्षजतपूर्वत देय ह ने के 3 व ा पूरे ह ने के पश् चात्, पूरी पयाावरणीय क्षजतपूर्वत रकम समपहत कर ली जाएगी। यह व्यवस्ट्था पश् चात् के व ों में भी संबंजधत इकाइय ्ारा अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण और नवीनीकरण/पुनचाक्ण के जलए अनुज्ञा देगी। (8) पयाावरण क्षजतपूर्वत के अधीन संग्रजहत जनजध क कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डाया राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा एक अलग जनल् ब लेखा में रखा जाएगा। (i) संग्रजहत जनजधय धनराजि का उपय ग सी संग्रजहत न क गई और गैर-पुननावीनीकरण या नवीनीकृ त अपजिष्ट बैटरी के संग्रहण और नवीनीकरण या पुनचाक्ण में दकया जाएगा, जजसके जलए पयाावरणीय क्षजतपूर्वत अजधर जपत क जाती है। (ii) के न्द ्ीय सरकार के अनुम दन के जलए कायाान्दवयन सजमजत ्ारा अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन के जलए जनजधय के उपय ग के ततर-तरीक क जसफाररि क जाएगी। (9) इन मागादिाक जसद्धांत के अधीन उपवर्वणत बाध् यताओं क पूर्वत न करने पर पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 क धारा 15 के उपबंध के अधीन दंडात्मक कारावाई क जाएगी। 14. कें ्ीकृ त नलाइन प टाल – (1) कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा इन जनयम के प्रारंभ के छह मास के भीतर रजजस्ट् रीकरण के साथ-साथ उत्पादक , पुनचाक्णकतााओं और अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरणकतााओं ्ारा जववरण फाईल करने के जलए एक नलाइन प्रणाली स्ट्थाजपत करेगा। (2) सी प्रणाली एक तंत्र सुजनजचितत करेगी जजसमें उत्पादक के ईपीआर बाध् यताओं के अनुसार अपजिष्ट बैटरी क बकाया सामग्री पररलजक्षत ह ती है। यह अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत उत्पादक और इकाइय के लेखा परीक्षा से संबंजधत ् यतरे भी दिााएगा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 20 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (3) राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा उत्पादक के रजजस्ट् रीकरण के जलए उपय ग दकए जाने वाले कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के वेब प टाल का उपय ग भी अपजिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनचाक्ण में सज्मजलत इकाइय क रजजस्ट् रीकृ त करने हेतु करेगा। (4) इन जनयम के कायाान्दवयन से संबंजधत आदेि और मागादिाक जसद्धांत के संबंध में वेब प टाल एकल नबदु आंकड़ा संग्रह के रूप में काया करेगा। (5) उत् पादक, नलाइन प टाल के जवकास क सुजवधा प्रदान कर सकते हं। 15. कायाान्द वयन के जलए सजमजत – (1) इन जनयम के प्रभावी कायाान्द वयन के जलए पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय क उपाय क जसफाररि करने के जलए के न्द ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के अध् यक्ष क अध् यक्षता में कें ्ीय सरकार ्ारा एक सजमजत का गठन दकया जाएगा। (2) यह सजमजतइन जनयम के कायाान्द वयन क मानीटरी करेगी और करठनाइय क दूर करने के जलए आवश् यक उपाय भी करेगी। (3) इस सजमजतक नलाइन प टाल के जवकास और संचालन के मागादिान और पयावेक्षण का भी काम सौंपा जाएगा। (4) इन जनयम के साथ संल न प्ररूप में क ई संि धन कें ्ीय सरकार के अनुम दन से सजमजत ्ारा दकया जा सकता है। (5) इस सजमजत में इले्रॉजन्स और सूचना प्रतद्य जगक मंत्रालय, उद्य ग और आंतररक व्यापार संवधान जवभाग, आवास और िहरी काया मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊजाा मंत्रालय, रसायन और पेर के जमकल्स जवभाग, कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा, राष्ट्रीय पयाावरण इंजीजनयटरग अनुसंधान संस्ट्थान जैसे संगठन के प्रजतजनजध और पणधाररय जैसे उत्पादक , पुनचाक्णकतााओं और नवीनीकरणकतााओं का प्रजतजनजधत्व करने वाले संगम , और सजमजत के अध्यक्ष ्ारा आमंजत्रत क ई अन्दय पणधारी सज्मजलत ह गे। [फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी] नरेि पाल गंगवार, अपर सजचव अनुसूची-I जन ेध और लेबनलग अपेक्षाएं 1. बैटरी में भारी धातु क मात्रा संबंधी जन ेध एक बैटरी जजसके भार में 0.0005% (5 पीपीएम) त क पारा िाजमल है क के वल 2025 तक उपय ग में ला सकते हं; एक बैटरी जजसके भार में 0.002% (2000 पीपीएम) तक कै डजमयम ह ता है, क के वल उपय ग में ला सकते है। पैरा ग्राफ (1) (i) भार में <2% पारा तत् व के साथ बटन नजक जसल् वर आ् साइड बैटरी और <2% पारा तत् व के साथ बटन नजक एयर बैटरी पर लागू नह ह गा। पैराग्राफ (1) (i) में ददया गया प्रजतबंध जन् नजलजखत उपय ग के जलए प टेबल बैटरी पर लागू नह ह गा: क. आपातजस्ट्थजत प्रकाि व् यवस्ट् था सजहत आपातजस्ट्थजत और चेतावनी प्रणाली; ख. जचदकत् सा उपकरण 2. लेबल लगाने क आवश् यकता उत् पादक यह सुजनजचितत करेंगे दक सभी बैटरी या बैटरी पैक भारतीय मानक ् यूर ्ारा जनधााररत मानक के क. अनुसार अपेजक्षत लेबनलग आवश् यकताओं के साथ उजचत रूप से जचजतत हं। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 21 2984046/2023/Cus-IV Section 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) ख. सभी अपेजक्षत लेबल और प्रतीक क प्रत् यक्ष रूप से, स्ट् पष् टता से और अजमट रूप से मुद्त दकया जाना चाजहए। ग. क ई भी व् यजय दकसी भी बैटरी या बैटरी पैक क तब तक बाजार में प्रस्ट् तुत नही करेगा जब तक बैटरी या बैटरी पैक के सबसे बड़े भाग के कम से कम 3% क्षेत्र में (अजधकतम आकार 5 सेमी.x5 सेमी. तक) जचत्र 1 में दिााये गए ‘क्ॉस जचन्द ह वाले पजहयादार कू ड़ेदान का जनिान’ नही लगाया ह । बेलनाकार बैटरी के मामले में, क्ास जचन्द ह वाले पजहयादार कू ड़ेदान का जनिान बैटरी या बैटरी पैक क सतह पर कम से कम 1.5% क्षेत्र में लगाया जाएगा, अजधकतम आकार 5 सेमी. X5 सेमी. तक। घ. जहां बैटरी या बैटरी पैक का आकार सा है दक क्ास जचन्द ह वाले पजहयादार कू ड़ेदान का जनिान 0.5 x0.5 सेमी. से कम ह , वहां बैटरी या बैटरी पैक पर जनिान लगाने क आश् यकता नही है िंकतु पैके नजग पर कम से कम 1x1 सेमी. माप का क्ास जचन्द ह वाले पजहयादार कू ड़ेदान का जनिान अंदकत दकया जाएगा। ड. क ई भी व् यजय बाजार में पारा, कै डजमयम या लेड़ वाली बैटरी या बटन सेल तब तक प्रस्ट् तुत नही कर सकता जब तक उस पर संबंजधत रासायजनक जचन्द ह ‘’एचजी’’, ‘’सीडी’’ और ‘’पीबी’’ अंदकत नही दकया गया ह । भारी धातु का प्रतीक जन् नजलजखत रूप से ह गा:- (i) जचत्र 1 में ददखाए गए प्रतीक के नीचे मुद्त दकया जाना चाजहए; और (ii) क्ास जचन्द ह वाले पजहयेदार कू ड़ेदान के प्रतीक के आकार के कम से कम एक चतथाई क्षेत्र क कवर करें। जचत्र I. क्ास जचन्द ह वाला पजहयेदार कू ड़ेदान का प्रती क सीडी एचजी पीबी जचत्र II: भारी धातु प्रतीक अनुसूची-II जवस्ट् ताररत उत् पादक उत् तरदाजयत् व के जलए लक्ष् य (i) यदद एक नये उत् पादक के ्ारा इन जनयम के प्रकाजित ह ने के बाद के व ों में बैटरी क बाजार में प्रस्ट् तुत करने के मामले में संबंजधत प्रकार के बैटरी के ईपीआर लक्ष् य जवजभन्द न प्रकार क बैटरी के जलए लागू ह गे, ज नीचे दी गई ताजलकाओं में उजल्लजखत बैटरी के औसत जीवन के आधार पर ह गा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 22 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (ii) ईपीआर लक्ष् य में नीचे दी गई ताजलका में उजल्लजखत संग्रह लक्ष् य और संबंजधत व ा के ईपीआर संग्रह लक्ष् य के 100% पुनचाक्ण और/या नवीनीकरण लक्ष् य िाजमल ह गे। (iii) अपजिष्ट बैटरी के पुनचाक्ण का अथा है लेड़, जनकल, जलजथयम, जनकल, क बाल् ट, प् लाजस्ट्टक, रबर, लास इत् यादद जैसी बैटरी सामग्री का पुनचाक्ण। (iv) उत् पादक के जलए ईपीआर लक्ष् य प्रत् येक प्रकार क वहनीय बैटरी, म टरयान, औद्य जगक और जवद्युत यान बैटरी के भीतर बैटरी ,जैसे लेड़ एजसड, ली-आयन, जनकल कै डजमयम, नजक आधाररत बैटररया आदद) के प्रकार के जलए जवजिष् ट ह गा। (v) उत् पादक अपने ईपीआर दाजयत् व क पुनचाक्णकतााओं/नवीनीकरणकतााओं ्ारा उपल् ध कराए गए ईपीआर प्रमाण पत्र के माध् यम से पूरा करेगा। पुनचाक्णकताओं/नवीनीकरणकतााओं के साथ ईपीआर प्रमाण-पत्र क अनुपल् धता के मामले में, उत् पादक के पास संग्रह क भी जज् मेदारी ह गी। (vi) उपभ ् ता इले् राजन् स में उपय ग क गई वहनीय बैटरी के जलए ज पुन:आवेिनीय हं: सं. अनुपालन चक् व ा अजनवाया रूप से अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष् य और संग्रह लक्ष् य के अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष् य और प्रत् येक दस व ा के चक् के जलए नवीनीकरण/पुनचाक्ण का 100% 100% नवीनीकरण और/या (भार) पुनचाक्ण लक्ष् य दस व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गयी बैटरी के संदभा में दस व ा के अनुपालन चक् (10 वें व ा के अंत) तक 100% अपजिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/पुनचाक्ण ह गा। अजनवाया तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए दस व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। (i) 2022-23 2031-32 2022-23 व ा 2017-18 में बाजार में प्रस्ट् तुत बैटरी क मात्रा का कम से कम (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 2023- 2024 2024- 2025 50% व ा 2018-19 में बाजार में प्रस्ट् तुत बैटरी क मात्रा का कम से कम 60% व ा 2019-20 में बाजार में प्रस्ट् तुत बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% 2025-2026 व ा 2020-21 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 70%। 2026-2027 व ा 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2027-28 व ा 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2028-29 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा न्दयूनतम 70% मात्रा। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 23 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 16 (viii) (ix) (x) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2029-30 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2030-31 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2031-32 व ा 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (xi) व ा 2032-33 2032-33 5वें पूवावतव जवत्तीय व ा (अथाात से 2041-42, और आगे और बाद उसके 2027-28) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी क न्दयूनतम मात्रा का 70%। दस व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में दस व ा के अनुपालन चक् (10वें व ा के अंत) के अंत तक 100% अपजिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/ पुनचाक्ण अजनवाया ह गा । तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए दस व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। (vii) उपभ ् ता इले् राजन् स में इस्ट् तेमाल ह ने वाल ज दफर से ररचाजा करने के लायक हं, क छ ड़कर वहनीय बैटरी के जलए : सं. अनुपालन चक् व ा अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनचाक्ण का 100% (भार) (i) 2025-26 से 2025-2026 व ा 2022-23 में बाजार में रखी गई 2034-35तक बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 50%। अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर दस व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और/या रीसाइन्लग लक्ष्य (भार) दस व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी बैटरी के संदभा में दस व ा के अनुपालन चक् (10 वें व ा के अंत) के अंत तक 100% अपजिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए दस व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे 2026-2027 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 60%। 2027-2028 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2028-2029 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2029-2030 व ा 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2030-2031 व ा 2027-28 में बाजार में रखी गई बढ़ाया जा सकता है । बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 24 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 (vii) (viii) (ix) (x) 2031-2032 व ा 2028-29 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2032-2033 व ा 2029-30 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2033-2034 व ा 2030-31 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2034-2035 व ा 2031-32 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (xi) व ा 2035-36 से 2035-2036 तीसरे पूवावतव जवत्तीय व ा (यानी 2044-45 तक, और उसके बाद और उसके बाद 2032-33) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी क न्दयूनतम मात्रा का व ा के अनुपालन चक् (10 वें व ा के दस व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी बैटरी के संदभा में दस 70% (viii) म टरयान बैटरी के जलए सं. अनुपालन चक् व ा अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनचाक्ण का 100% (भार) (i) व ा 2022-23 से 2022-2023 व ा 2019-20 में बाजार में रखी गई 2028-29 बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 30%। 2023-2024 व ा का न्द यूनतम 2020-21 में बाजार अंत) के अंत तक 100% अपजिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा । तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए दस व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर सात व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और/या पुनचाक्ण लक्ष्य (भार) सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार (ii) (iii) (iv) (v) (vi) में बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 50%। बैटरी का संग्रह और 2024-2025 व ा 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 70%। 2025-2026 व ा 2022-23 में बाजार में रखी गई 100%नवीनीकरण/ पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 90%। औसत मात्रा का 20% तक आगे 2026-2027 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बढ़ाया जा सकता है। बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 90% । 2027-2028 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 90%। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 25 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 18 (vii) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2028-2029 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 90%। (viii) व ा 2029-30 से 2029-2030 तीसरे पूवावतव जवत्तीय व ा (अथाात 2035-36 तक, और उसके बाद 2026-27) और उसके बाद बाजार में और उसके बाद रखी गई बैटरी क न्दयूनतम 90% मात्रा सात व ा के अनुपालन के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 20% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। (ix) औद्य जगक बैटरी के जलए: सं. अनुपालन चक् व ा (i) व ा 2022-23 2022-2023 अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनचाक्ण का 100% अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर सात व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और/या पुनचाक्ण (भार) लक्ष्य (भार) से 2028-29 बैटरी क मात्रा है का न्द यूनतम 40%। व ा 2019-20 में बाजार में रखी गई सात व ा के अपनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा । व ा 2020-21 में बाजार में बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 50%। 2023-2024 2024-2025 व ा 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 60%। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा 2025-2026 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी सकता है। क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2026-2027 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (ii) (iii) (iv) (v) Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 26 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 (vi) (vii) 2027-2028 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2028-2029 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (viii) व ा 2029-30 2029-2030 और तीसरे पूवावतव जवत्तीय व ा (अथाात से 2035-36 उसके बाद तक और उसके बाद 2026-27) और उसके बाद बाजारमें रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के 70% अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। (x) ई-रर् िा (तीन पजहया वाहन ) क जवद्युत यान क (ईवी) बैटरी के जलए: सं. अनुपालन चक् व ा अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनचाक्ण का 100% (भार) (i) व ा 2024-25 से 2024-2025 व ा 2021-22 में बाजार में रखी गई 2030-31 तक बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (ii) (iii) (iv) (v) 2025-2026 व ा 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2026-2027 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्द यूनतम 70%। 2027-2028 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बढ़ाया जा सकता है। बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2028-2029 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर सात व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और/या पुनचाक्ण लक्ष्य (भार) सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 27 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 20 (vi) (vii) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2029-2030 व ा 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2030-2031 व ा 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (viii) 2031-32 2037- 2031-2032 और तीसरे पूवावतव जवत्तीय व ा (यानी 38 तक और आगे उसके बाद 2028-29) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी क न्दयूनतम 70% मात्रा सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। (xi) द पजहया वाहन के जवद्युत यान (ईवी) बैटरी के जलए: सं. अनुपालन चक् व ा अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के / पुनचाक्ण का नवीनीकरण 100% (भार) (i) व ा 2026-27 से 2026-2027 व ा 2022-23 में बाजार में रखी 2032-33 तक गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 70%। 2027-2028 व ा 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2028-2029 व ा 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2029-2030 व ा 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2030-2031 व ा 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। 2031-2032 व ा 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर सात व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और / या पुनचाक्ण लक्ष्य (भार) सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 28 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 (vii) 2032-2033 व ा 2028-29 में बाजार में रखी 70%। गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70%। (viii) 2033-34 से व ा 2033-2034 चतथे जवत्तीय व ा (अथाात 2029- 2039-40 और और उसके बाद 30) और उसके बाद बाजारमें रखी उसके बाद तक गई बैटरी क न्दयूनतम मात्रा का 70% (xii) चार पजहया वाहन से युय जवद्युत यान (ईवी) बैटरी के जलए: सात व ा के अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदभा में सात व ा के अनुपालन चक् (7वें व ा के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/ पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। तथाजप, अगले अनुपालन चक् के जलए सात व ा के चक् के दतरान प्रजत व ा बाजार में रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है। सं. अनुपालन चक् व ा अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनचाक्ण का 100% (भार) अजनवाया अपजिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और प्रत्येक चतदह व ा के चक् के जलए 100% नवीनीकरण और/या पुनचाक्ण लक्ष्य (भार) (i) 2029-30 से 2029-2030 व ा 2021-22 में बाजार में रखी 2042-43 तक गई बैटरी क मात्रा का न्दयूनतम 70% । (ii) 2030-2031 व ा 2022-23 में बाजार में रखी (iii) 2031-2032 (iv) 2032-2033 (v) 2033-2034 बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग व ा 2023-24 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग व ा 2024-25 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग व ा 2025-26 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग चतदह व वय अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी बैटरी के संदभा में 14वें अनुपालन चक् के अंत में (14वें व ा के अंत में) बैटरी का 100% संग्रह एवं 100% नवीनीकरण/पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। दफर भी,चतदह व वय चक् के दतरान बाजार में प्रजतव ा रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 20% अगले अनुपालन चक् में आगे ले जाया जा सकता है। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 29 2984046/2023/Cus-IV Section File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 22 (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2034-2035 व ा 2026-27 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 2035-2036 व ा 2027-28 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 2036-2037 व ा 2028-29 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 2037-2038 व ा 2029-30 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 2038-2039 व ा 2030-31 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 2039-2040 व ा 2031-32 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम (xii) 2040-2041 (xiii) 2041-2042 (xiv) 2042-2043 (viii) 2043-44 से 2056-57 तक 2043-2044 और उससे आगे 80% भाग व ा 2032-33 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग व ा 2033-34 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग व ा 2034-35 में बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग 8वें पूवावतव जवत् तीय व ा (2035- 36) में और उससे आगे बाजार में रखी बैटरी क मात्रा का कम से कम 70% भाग चतदह व वय अनुपालन चक् के दतरान बाजार में रखी बैटरी के संदभा में 14वें अनुपालन चक् के अंत में (14वें व ा के अंत में) बैटरी का 100% संग्रह एवं 100% नवीनीकरण/पुनचाक्ण अजनवाया ह गा। दफर भी,चतदह व वय चक् के दतरान बाजार में प्रजतव ा रखी गई बैटरी क औसत मात्रा का 20% अगले अनुपालन चक् में आगे ले जाया जा सकता है। Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 30 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 प्रपत्र 1 (क) (जनयम 4 देखें) (पंजीकरण के अनुदान/नवीकरण के जलए उत् पादक ्ारा प्रस्ट् तुत दकया जाने वाला आवेदन) 1. 2. 3. 4. 5. 6. उत् पादक का नाम उत् पादक का पंजीकृ त पता, वेबसाइट एड्रेस एवं संपका ब् यतरा अजधकृ त व् यजय (य ) का/के नाम और ईमेल, लंडलाइन दूरभा नंबर और म बाइल नं. के साथ पूरा पता जीएसटी सं. रटन सं. बाजार में रखी बैटरी के रिडांड नाम के साथ उनके प्रकार प्रकार के अनुसार सूची क. वहनीय बैटरी ख. म टरयान बैटरी ग. ईवी बैटरी घ. औद्य जगक बैटरी सामान्द य जनबंधन एवं िततें:: i. पंजीकृ त संस्ट् था पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम 1986 के प्रावधान एवं उसके अधीन बनाए गए जनयम का पालन करेगी। ii. अनुम ददत ईपीआर प्रपत्र में दकसी भी पररवतान क सूचना कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क दी जानी चाजहए। स्ट् थान : ददनांक : अजधकृ त व् यजय के हस्ट् ताक्षर ****** प्रपत्र 1 (ख) जनयम 11 देखें [कें ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा उत् पादक का पंजीकरण प्रदान करने का प्रारूप] संदभा: पंजीकरण के जलए आपक आवेदन संख् या ददनांक मैससा .....................क एतद्द्वारा क अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम, 2022 के प्रावधान के अनुसार अपजिष्ट बैटरी के उत् पादक के रूप में पंजीकरण प्रदान दकया जाता है। पंजीकरण जारी करने क जतजथ से ......व ा क अवजध के जलए वैध रहेगा। अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम , 2022 के प्रावधान (प्रावधान ) का दकसी भी तरह का उल् लंघन, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) के दंडात् मक प्रावधान क आकर्व त करेगा। पंजीकरण संख् या ....................... ददनांक: स्ट् थान: (सदस्ट् य सजचव) के न्द ्ीय प्रदू ण जनयंत्रण ब डा 31 Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 2984046/2023/Cus-IV Section 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) प्रपत्र -1 (ग) (जनयम 4 देखें) [जनमााता ्ारा ईपीआर य जना प्रस्ट् तुजतकरण का प्रारूप] 1 2 3 4 5 6 उत् पादक का नाम उत् पादक का पंजीकृ त पता, वेबसाइट एड्रेस एवं संपका ् यतरा अजधकृ त व् यजय (य ) का/के नाम और ईमेल, लंडलाइन दूरभा नंबर और म बाइल नं. के साथ पूरा पता जीएसटी सं. रटन सं. बैटरी के िुष् क भार के साथ कु ल भार के रूप में मात्रा के साथ रिडांड नाम (नाम ) सजहत बाजार में रखी बैटरी का प्रकार बैटरी के प्रकार के अनुसार िुष् क भार के साथ कु ल भार में मात्रा क. वहनीय बैटरी ख. म टरयान बैटरी ग. ईवी बैटरी घ. औद्य जगक बैटरी स्ट् थान : ददनांक : प्रपत्र – 2 (क) (जनयम 8 और 9 देखें) अजधकृ त व् यजय के हस्ट् ताक्षर [एकबारगी पंजीकरण क स्ट् वीकृ जत के जलए पुनचाक्णकताा/नवीकरणकताा ्ारा प्रस्ट् तुत दकए जाने वाला आवेदन-पत्र] पुनचाक्णकताा का नाम पंजीकृ त पता एवं वेबसाइट एड्रेस दूरभा नं. (लंडलाइन और म बाइल) ई मेल अजधकृ त व् यजय (य ) का नाम अजधकृ त व् यजय (य ) का ईमेल अजधकृ त व् यजय (य ) का म बाइल नं. जीएसटी सं. सहमजत वैधता क. वायु अजधजनयम 1981 के अधीन तक वैध - ख. जल अजधजनयम 1974 के अधीन तक वैध - पररसंकटमय अपजिष् ट (प्रबंधन और हथालन) - तक वैध जनयमावली, 2016 के जनयम 6 के अधीन प्राजधकरण Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 32 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 क वैधता जजला उद्य ग के न्द ् के साथ पंजीकरण के प्रमाणीकरण क वैधता (एमटीए) में पुनचाक्ण इकाई(य ) क क्षमता - तक वैध क. संस्ट् थाजपत ख. संचालन (जपछले तीन व ों का ् यतरा) अजधकृ त व् यजय के हस्ट् ताक्षर स्ट् थान : ददनांक : प्रपत्र 2 (ख) (जनयम 12 देखें) [राज् य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा ्ारा पुनचाक्णकताा/नवीकरणकताा क पंजीकरण प्रदान करने के जलए प्रपत्र] संदभा: पंजीकरण के जलए आपक आवेदन संख् या ददनांक .................. पंजीकरण संख् या ....................... मैससा ......................क एतद्द्वारा अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम, 2022 के प्रावधान के अनुसार अपजिष्ट बैटरी के पुनचक्ा ण और/या नवीनीकरण के जलए पंजीकरण प्रदान दकया ददया जाता है। पंजीकरण जारी करने क जतजथ से ......व ों क अवजध के जलए वैध ह गा। अपजिष्ट बैटरी प्रबंधन जनयम , 2022 के प्रावधान (प्रावधान ) का दकसी भी तरह का उल् लंघन, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) के दंडात् मक प्रावधान क आकर्व त करेगा। (सदस्ट् य सजचव) राज् य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा (हस्ट् ताक्षर एवं पदनाम) स्ट् थान: ददनांक: प्रपत्र 3 (जनयम 4 देखें) [अगले जवत् तीय व ा के जून के 30वें ददन तक उत् पादक ्ारा प्रस्ट् तुत क जाने वाली वार्व क जववरणी] 1. 2. 3. 4. उत् पादक का नाम उत् पादक का पंजीकृ त पता, वेबसाइट एड्रेस और संपका जववरण अजधकृ त व् यजय (य ) का/(के ) नाम और ईमेल, लंडलाइन दूरभा नं. और म बाइल नं. के साथ पूरा पता जवत् तीय व ा जजसमें जववरणी दाजखल क्म सं. बैटरी का बेची गई बैटरी क मात्रा Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 33 2984046/2023/Cus-IV Section 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) क जाती है, में बेची गई बैटरी क प्रकार नं. कु ल भार संख् या का ् यतरा बैटरी सामग्री का िुष् क भार 1 2 3 4 5. 6. बैटरी के िुष् क भार के साथ कु ल भार के रूप में मात्रा के साथ रिडांड नाम (नाम ) सजहत बाजार में रखी बैटरी का प्रकार ईपीआर दाजयत् व का ् यतरा और संगृहीत तथा नवीनीकृ त/पुनचादक्त बैटररय जजनक जववरणी दाजखल क जा रही है प्रकार के अनुसार बैटरी के िुष् क भार के साथ कु ल भार में मात्रा क वहनीय बैटरी ख म टरयान बैटरी ग ईवी बैटरी घ औद्य जगक बैटरी 1. ईपीआर दाजयत् व 2. नवीनीकृ त/पुनचादक्त बैटरी सामग्री का भार 3. पुन:प्राप् त बैटरी सामग्री का वजन 4. जनपटान का ् यतरा 7. ईपीआर प्रमाणपत्र का ् यतरा पुनचाक्णकताा/नवीनीकरणकताा-वार प्रमाण पत्र क संख् या स्ट् थान : ददनांक : प्रपत्र 4 (जनयम 8 और 9 देखें) [जतमाही क समाजि के बाद आगामी माह के अंत तक राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा क पुनचाक्णकताा/नवीनीकरणकताा ्ारा प्रस्ट् तुत क जाने वाली जतमाही ररप टा] अजधकृ त व् यजय के हस्ट् ताक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनचाक्णकताा का नाम पंजीकृ त पता ईमेल आईडी दूरभा नं. अजधकृ त व् यजय (य ) का/के नाम जीएसटी संख् या राज्य प्रदू ण जनयंत्रण ब डा के साथ पंजीकरण संख् या (एमटीए) में पुनचाक्ण इकाई (य क क्षमता क स्ट् थाजपत ख संचाजलत (जपछले तीन व ों का ् यतरा) उत् पादक (उत् पादक ) सजहत जवजभन्द न जनकाय से संग्रहीत अपजिष्ट बैटरी का ब् यतरा क्म सं. बैटरी के प्रकार संख् या एवं भार में मात्रा के साथ पुनचाक्ण/नवीनीकरण के जलए जजन संस्ट् थाओं में बैटरी संग्रहीत क गई उनका जववरण 1 वहनीय Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 34 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 2 3 4 म टरयान जवद्युत यान औद्य जगक 10 पुनचादक्त/नवीनीकृ त अपजिष् ट बैटरी का ् यतरा क्म सं बैटरी के प्रकार पुनचादक्त/नवीनीकृ त बैटरी क मात्रा पुन:प्राप् त बैटरी सामग्री का कु ल भार कु ल िुष् क भार कु ल भार सं. 1 2 3 4 वहनीय म टरयान जवद्युत यान औद्य जगक 11 पुनचाक्ण /नवीनीकरण प्रदक्या के दतरान उत् पाददत और जनपटान दकए गए अपजिष् ट का ् यतरा 12 ईपीआर प्रमाणपत्र ् यतरा उत् पादक-वार जारी दकए गए प्रमाणपत्र क संख् या अजधकृ त व् यजय के हस्ट् ताक्षर स्ट् थान : ददनांक : ***** MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 22nd August, 2022 S.O. 3984(E).—Whereas the Battery Waste Management Rules, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide S.O. 770(E), dated the 20th February, 2020 inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public; And, whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub- section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section 2 of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- 1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Battery Waste Management Rules, 2022. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 35 2984046/2023/Cus-IV Section 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2. Application. – (1) These rules shall apply to, –(i) Producer, dealer, consumer, entities involved in collection, segregation, transportation, re-furbishment and recycling of Waste Battery; (ii) all types of batteries regardless of chemistry, shape, volume, weight, material composition and use. (2) These rules do not apply to Battery used in, – (i) equipment connected with the protection of the essential security interests including arms, ammunitions, war material and those intended specifically for military purposes; (ii) equipment designed to be sent into space. 3. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, – (a) ‗Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); (b) ‘Automotive battery’ means any Battery used only for automotive starter, lighting or ignition power; (c) ‗Battery' means new or refurbished cell and/or Battery and/or their component, including accumulator, which is any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and includes disposable primary and/or secondary battery; (d) ‗Battery pack’ means any set or module of cells and/or Battery that are connected or encapsulated within an outer casing so as to form a complete unit that the end-user is not intended to split up or open; (e) ‗Battery materials‘ means materials contained in the Battery include metals such as nickel, cobalt, lead, lithium, and other materials such as plastics, paper, etc.; (f) ‘Cell’ means basic functional unit consisting of an assembly of electrodes, electrolyte, container, terminals and separators that is source of energy generated by direct conversion of chemical energy and incudes primary and/or secondary cell; (g) 'Central Pollution Control Board' means the Central Pollution Control Board as constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974); (h) 'consumer’ means end user of Battery; (i) 'disposal' means any operation which does not lead to reuse, recovery, refurbishing or recycling and inter-alia include physico-chemical and/or biological treatment and/or deposition in secured landfill; (j) ‘Electric vehicle battery’ means any Battery specifically designed to provide traction to hybrid and electric vehicles for road transport; (k) ‘End of Life battery' means Battery which have been used, completed its intended use and is not meant for refurbishment; (l) 'Environmentally sound management’ means management of Waste Battery in a manner to protect human health and environment against any adverse effects, which may result from any substance contained in Waste Battery. These may include refurbishment, and/or recycling; (m) ‘Extended Producer Responsibility’ means responsibility of any Producer of Battery for Environmentally sound management of Waste Battery; (n) ‘Extended Producer Responsibility Registration’ means a registration by Central Pollution Control Board of a Producer for Extended Producer Responsibility; (o) 'Facility' means any location wherein the process incidental to the collection, storage, segregation, refurbishing, recycling disposal of Waste Battery is carried out; (p) 'Form' means Forms appended to these rules; (q) ‗Hazardous waste‘ means hazardous waste as defined under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. (r) ‘Industrial battery’ means any Battery designed for industrial uses, excluding Portable battery, Electric vehicle battery and Automotive battery. These may include sealed Battery (excluding potable battery); unsealed Battery (excluding automotive Battery) and energy storage system Battery; (s) ‘Manufacturer’ means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) which has facilities for manufacturing of Battery and/or its components; (t) ‘Portable battery’ means Battery that is sealed, less than five kilograms, not made for industrial purposes, electric vehicle or to be used as an Automotive Battery; (u) ‘Producer’ means an entity who engages in: Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 36 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 (i) manufacture and sale of Battery including refurbished Battery, including in equipment, under its own brand; or (ii) sale of Battery including refurbished Battery, including in equipment, under its own brand produced by other manufacturers or suppliers; or (iii) import of Battery as well as equipment containing Battery; (v) ‗Public Waste Management Authorities‘ for the purpose of these rules means Village Panchayat, Municipal Corporation, Municipality and agencies engaged on their behalf. (w) ‘Recycler’ means entity engaged in recycling of Waste Battery; (x) ‘Refurbishment’ means repairing, re-conditioning, re-purposing of used Battery for its second life; (y) ‘Refurbisher’ means entity engaged in refurbishment; (z) 'Schedule' means Schedule appended to these rules; (za) ‘State Pollution Control Board’ means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee; (zb) ‘Storage’ means storage of Waste Battery; (zc) ‘Treatment’ means an activity carried out on Waste Battery for recycling; (zd) ‘Used battery’ means Battery and/or its components which have been used and have residual life and suitable for refurbishment; (ze) ‗Waste Battery’ includes: Used and/or End of Life Battery and/or its components or spares or parts or consumables which may or may not be hazardous in nature; Pre-consumer Off-Spec Battery and its components or spares or parts or consumables; Battery whose date for appropriate use has expired; Battery which have been discarded by the user. (2) Words and expressions not defined in these rules will have the same meaning as defined in the Environment (Protection) Act, 1986. 4. Functions of Producer. – (1) Producer shall have the obligation of Extended Producer Responsibility for the Battery that they introduce in the market to ensure the attainment of the recycling or refurbishing obligations. (2) Producer shall meet the collection and recycling and/or refurbishment targets as mentioned in Schedule II for Battery made available in the market. (3) Waste Battery collected by the Producer shall be sent for recycling or refurbishing and shall not be sent for landfilling or incineration. (4) The person or an entity involved in manufacturing of Battery shall have to register through the online centralised portal as Producer in Form 1(A). The certificate of registration shall be issued in Form 1(B). (5) Producer shall file for renewal of registration in Form 1(A) before sixty days of its expiry. (6) Producer shall inform the Central Pollution Control Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility Registration and of any permanent cessation as regards to the making available on the market of the Battery referred to in the Extended Producer Responsibility Registration. (7) Producer shall provide Extended Producer Responsibility plan in the Form 1(C) to Central Pollution Control Board by 30th June of every year for the Battery manufactured in the preceding financial year. It shall contain information on the quantity, weight of Battery along with the dry weight of Battery materials through the centralised portal. (8) Producer shall submit an Extended Producer Responsibility Plan in Form 1(C) to Central Pollution Control Board for the Battery manufactured in FY 2022-23 within three months of the publication of these rules. (9) In order to develop a separate waste stream for collection of Waste Battery for fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producer, may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 37 2984046/2023/Cus-IV Section 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) (10) In order to meet the obligations of Extended Producer Responsibility, the Producer may engage itself or authorise any other entity for collection, recycling or refurbishment of Waste Battery. However, the obligations of meeting the Extended Producer Responsibility targets shall remain with the Producer. (11) Producer shall file annual returns in Form 3 regarding the Waste Battery collected and recycled or refurbished towards fulfilling obligations under Extended Producer Responsibility with the Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Board in Form 3 by 30th June of the next financial year. The details of the registered recyclers from whom the Extended Producer Responsibility certificates have been procured shall also be provided. (12) It shall be the responsibility of a Producer to, – (i) adhere to prohibitions and labelling requirements as prescribed in Schedule I; (ii) ensure safe handling of Battery or Waste Battery such that no damage to human health and environment occurs. (13) Producer shall bring to the notice of the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board of violations of these rules by any entity involved in handling and management of Waste Battery. (14) Producer shall have the obligation with respect to the minimum use of domestically recycled materials in new Battery as per the Table below. The assessment of the minimum use of the recycled materials in Battery shall be in respect of the total dry weight of Battery. In case of imported Battery, the Producer shall have to meet the obligation of the minimum use by way of getting such quantity of recycled materials utilised by other businesses or by way of exporting such quantity of recycled materials. TABLE Minimum use of the recycled materials out of total dry weight of a Battery (in percentage) S.No. Type of Battery 2027-28 2028-29 2029-30 1. 2. 3. 4. Portable Electric Vehicle 5 5 10 10 15 15 2024-25 2025-26 2026-27 Automotive Industrial 35 35 35 35 40 40 2030-31 and onwards 20 20 2027-28 and onwards 40 40 (15) Producer shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules. 5. Functions of Consumer. – (1) It will be the responsibility of consumer, - (i) (ii) to discard Waste Battery separately from other waste streams especially from mixed waste, domestic waste streams; to ensure that Waste Battery are disposed off in an environment friendly manner by giving it to an entity engaged in collection or refurbishment or recycling; 6. Functions of Public Waste Management Authorities. – (1) Public Waste Management Authorities will hand over collected Waste Battery to the producers or agencies acting on their behalf or the entity engaged in refurbishment or recycling with a view to refurbishment or recycling of those Waste Battery or carry out their recycling or refurbishment themselves. 7. Functions of entity involved in collection, segregation and treatment. – (1) It shall be the responsibility of entities involved in collection, segregation and treatment to hand over Waste Battery to registered refurbisher or recycler; (2) It shall be the responsibility of the entity to, – (i) ensure that a facility is in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board; (ii) carry out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board. 8. Functions of Refurbisher. – (1) All refurbishers shall register with State Pollution Control Board on the centralised portal. The certificate of registration shall be issued using the portal in Form 2(B). (2) It shall be the responsibility of the Refurbisher to, - Generated from eOffice by Rajesh Kumar-I, CBIC-ASO(RK)-CUSTOM-III SECTION, ASSISTANT SECTION OFFICER(CUS-III), CBEC on 18/05/2023 03:15 PM 38 File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 i. make an application in Form 2(A) to the State Pollution Control Board for grant of one-time registration; ii. iii. iv. v. ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board; ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; ensure that other waste generated during handling and refurbishing activities be managed as per the extant regulations such as Solid Waste Management Rules, 2016 and Plastic Waste Management Rules, 2016; ensure that refurbishment processes and facilities comply with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board; vi. ensure that the Waste Battery is removed from collected appliance if Battery is incorporated in an equipment. (3) Refurbishers shall furnish quarterly returns in Form 4 regarding the information on quantity of used Battery collected or received from various producers or entities, refurbished quantities, quantity of hazardous and/or other waste including solid waste or plastic waste generated after refurbishment and disposal of such quantity as per extant rules and the quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter. (4) The total quantity of Waste Battery processed by entities involved in refurbishment of Waste Battery, on quarterly basis, will be made available on the centralised portal developed by Central Pollution Control Board and on the websites of the entities. (5) Refurbisher shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules. 9. Functions of Recycler. – (1) All recyclers shall register with the State Pollution Control Board through the online portal. The certificate of registration shall be issued in Form 2(B). (2) It shall be the responsibility of the recycler to, – (i) make an application in Form 2(A) to the State Pollution Control Board for grant of one-time registration; (ii) ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution
Source: Government of India — Customs - Board's Instructions, dated 18.05.2023. Text is machine-extracted for reference; the officially published version prevails. Not legal advice.
HS Codes Referenced
1100541100641944194819741981198620002001201320162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035
Need the current duty rate?
Calculate the full duty cascade — BCD, SWS, IGST and trade remedies — for any HS code, free.
Open duty calculator